अब छत्तीसगढ़ में कहीं भी CBI कर सकती है कार्रवाई, अधिसूचना जारी, साजा थाने में दर्ज केस की करेगी जांच

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रायपुर ।
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने CBI को पूरे राज्य में कार्रवाई करने का अधिकार देने से संबधित सहमति पत्र जारी कर दिया है। अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है। राज्‍य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार CBI जिला बेमेतरा के साजा थाना में दर्ज मामले की जांच करेगी। IPC की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120बी के तहत दर्ज मामले में दिल्ली विशेष पुलिस की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया है।

गौरतलब है कि मौजूदा भाजपा सरकार से पहले तत्‍कालीन कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 में सीबीआई को दी गई सहमति तत्‍काल प्रभाव से रद्द कर दी थी. इसकी वजह से 2019 के बाद से अभी तक प्रदेश में राज्‍य सरकार से संबंधित संस्‍थानों और मामलों में सीबीआई की जांच नहीं हुई। सीबीआई पर करीब 5 साल पहले लगी रोक को प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद विष्णुदेव सरकार ने वापस ले लिया था। अब सीबीआई पहले की तरह राज्य में भी जांच कर पाएगी।

भूपेश बघेल सरकार ने लगाया था बैन
बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आने पर मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य में सीबीआई की इंट्री पर रोक लगा दिया था। सीबीआई को मिली सहमति को भूपेश सरकार ने रद्द कर दिया था, जिसके चलते भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए आरोपी की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगनी पड़ी थी और राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। अब बीजेपी की सरकार बनने पर सहमति मिल गई है और जांच भी अब होगी।


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