Category: मध्यप्रदेश

  • आरटीई के तहत 2016 बच्चों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में मिला प्रवेश

    आरटीई के तहत 2016 बच्चों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में मिला प्रवेश

    ग्वालियर जिले में वर्ष 2024-25 में आरटीई (नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009) के तहत प्रथम चरण में 2016 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया है। इससे अभिभावकों और विद्यार्थियों में हर्ष है।

    कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देशन में सीईओ जिला पंचायत एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के कुल 1228 प्राइवेट स्कूलों में रिक्त 4693 सीटों पर ऑनलाइन आरटीई पोर्टल पर जिले के कुल 3733 फॉर्म भरे गए। जिनमें 3001 फॉर्म सत्यापित किए गए। सत्यापित फॉर्मों में से राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा ऑनलाइन लॉटरी खोली गई, जिनमें 2390 बच्चों का प्रवेश हेतु आवंटन हुआ। आवंटित बच्चों में से कुल 2390 बच्चे प्रवेश हेतु पात्र पाए गए। प्रवेश की अंतिम तिथि तक कुल 2016 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिला दिया गया है।

    जिले में स्कूलवार बच्चों को प्रवेश दिलाने हेतु रणनीति बनाकर अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाया जायेगा। पिछले दो दिनों में लगभग 811 बच्चों ने प्रवेश लिया। शिक्षा विभाग द्वारा द्वितीय चरण लॉटरी के लिये तैयारी कर ली गई है। लॉटरी में सीट आवंटित होते ही बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश की कार्रवाई की जायेगी।

  • घरेलू गैस के व्यवसायिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिये जिले में विशेष मुहिम जारी

    घरेलू गैस के व्यवसायिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिये जिले में विशेष मुहिम जारी

    ग्वालियर।

    रसोई गैस का व्यवसायिक इस्तेमाल रोकने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिले में विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस कड़ी में भितरवार कस्बे में खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर गैस के पाँच सिलेण्डर जब्त किए हैं।

    सहायक आपूर्ति अधिकारी भितरवार अवधेश पाण्डेय ने बताया कि भितरवार नगर में जैन इलेक्ट्रिकल व गैस रिपेयर सेंटर का खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय पाँच सिलेण्डर व तीन गैस रिफिलर पाए गए । इन गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग व्यवसायिक रूप में पाया गया। दुकान संचालक के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय व वितरण नियम आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। भितरवार नगर में शनिवार को वाहनों की जाँच भी की गई।

  • लोकसभा निर्वाचन 2024 – ग्वालियर शहर में अधिक से अधिक मॉडल पोलिंग बूथ बनाएँ – कलेक्टर चौहान

    लोकसभा निर्वाचन 2024 – ग्वालियर शहर में अधिक से अधिक मॉडल पोलिंग बूथ बनाएँ – कलेक्टर चौहान

    ग्वालियर।

    शहर में अधिक से अधिक मॉडल पोलिंग बूथ (आदर्श मतदान केन्द्र) बनाएँ। खासतौर पर उन इलाकों में मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएँ, जहाँ पिछले चुनावों में मतदान का प्रतिशत अत्यधिक कम रहा है। प्रयास ऐसे हों कि मॉडल पोलिंग बूथ पर जैसे ही मतदाता पहुँचे उनका स्वागत वैलकम ड्रिंक (नींबू पानी, छाछ व ओआरएस) से हो। इस आशय के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने शहर के मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा मॉडल पोलिंग बूथ को आकर्षक ढंग से सजाएँ। साथ ही वहाँ मतदाताओं के बैठने, पेयजल व शौचालय की बेहतर व्यवस्था भी की जाए।

    कलेक्टर चौहान ने शनिवार को नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह के साथ शहर के लगभग डेढ़ दर्जन मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। जिनमें आरआई ट्रेनिंग सेंटर, जीवाजी विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र, आरकेवीएम और गोरखी स्कूल में बनाए गए मतदान शामिल हैं।

    इस अवसर पर कलेक्टर चौहान ने निर्देश दिए कि मतदान केन्द्र के लिये यथासंभव ऐसे कमरों का चयन करें, जहाँ प्रवेश और निकास के अलग-अलग द्वार हों। साथ ही प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं एवं मतदान दलों के बैठने के लिये पर्याप्त जगह हो, जिससे सुचारू रूप से व सुव्यवस्थित ढंग से मतदान कराया जा सके। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखकर हर मतदान कक्ष में पंखों व रोशनी की पुख्ता व्यवस्था करने पर भी विशेष बल दिया।

    निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अपर आयुक्त आर के श्रीवास्तव व उप आयुक्त श्री एपीएस भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

  • पांपलेट, बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम – पता और मुद्रित सामग्री की संख्या स्पष्ट छापनी होगी – एडीएम

    पांपलेट, बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम – पता और मुद्रित सामग्री की संख्या स्पष्ट छापनी होगी – एडीएम

     भोपाल।

    लोकसभा निर्वाचन – 2024 के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार के लिए छपवाए जाने वाले पांपलेट, बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता और मुद्रित सामग्री की संख्या स्पष्ट छापनी होगी। इसके साथ ही मुद्रित सामग्री की चार प्रति प्रकाशक मुद्रक का घोषणा पत्र सहित मुद्रण के तीन दिवस के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप के साथ उपलब्ध कराना होगा।

    एडीएम हर्षल पंचोली की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों और जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई।

    बैठक में एडीएम हर्षल पंचोली ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत प्रचार सामग्रियों के मुद्रण के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा – निर्देशों की जानकारी उपस्थित प्रिटिंग प्रेस प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने यह भी हिदायत दी की इस संबंध में आयोग के दिशा- निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि कोई भी मुद्रक प्रकाशक द्वारा साइन की हुई घोषणा और प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो लोगों के हस्ताक्षर के बिना किसी भी निर्वाचन प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करेंगे। यह भी बताया गया कि मुद्रण के बाद प्रिंटिंग प्रेस को मुद्रक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा सहित मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तीन दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होगी।

    बैठक में यह भी बताया गया कि निर्वाचन संबंधी किसी भी पांपलेट, पर्चे, पोस्टर आदि में धर्म, वंश, जाति, समुदाय या विरोधी के चरित्र हनन जैसी अपील मुद्रित नहीं की जाएगी। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी सामग्री के मुद्रण के बाद तीन दिवस के भीतर चार प्रतियां और प्रकाशक से मिली घोषणा निर्वाचन कार्यालय में जमा करने की जिम्मेदारी मुद्रक की होगी। इसके साथ ही मुद्रण के लिए ली गई राशि की जानकारी भी देनी होगी। सभी प्रकार की सामग्री के मुद्रण के लिए अलग-अलग जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मुद्रक को निर्वाचन कार्यालय में देना होगा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मुद्रक द्वारा छापी गई सामग्री को निर्वाचन कार्यालयों में किसी मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

    निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी पांपलेट, पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि मुद्रण के संबंध में जारी निर्देशों का उलंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 क के तहत कार्यवाही की जाएगी।

  • सी-विजिल एप से हो रहा शिकायतों का त्वरित निराकरण

    सी-विजिल एप से हो रहा शिकायतों का त्वरित निराकरण

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी-विजिल एप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। 22 मार्च तक प्रदेश के सभी जिलों से इस एप के माध्यम से कुल 173 शिकायतें प्राप्त हो चुकीं हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है।

    राजन ने प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी-विजिल एप पर अपलोड करना होगा। शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी।

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल एप तैयार किया गया है। इस एप के जरिए कोई भी नागरिक राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायत कर सकता है।

  • वाहन और लाउड स्पीकर की अनुमति देंगी एडीएम

    वाहन और लाउड स्पीकर की अनुमति देंगी एडीएम

    रीवा।

    लोकसभा चुनाव में रीवा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन और लाउड स्पीकर की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने चुनाव प्रचार के लिए वाहन तथा लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति के लिए एडीएम सपना त्रिपाठी को अधिकृत किया है। उम्मीदवार जिस क्षेत्र में रैली, आमसभा, जुलूस आदि का आयोजन करेंगे उस क्षेत्र के एसडीएम इसकी अनुमति देंगे।

  • रक्त परीक्षण शिविर संपन्न

    रक्त परीक्षण शिविर संपन्न

    रीवा।

    पी.ओ.सी.टी. साईन्स हाउस मेडिकल प्राईवेट लिमिटेड भोपाल के तत्वाधान में केन्द्रीय जेल रीवा में परिरूद्ध बंदियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए वृहद रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रक्त परीक्षण शिविर में लगभग 850 बंदियों के ब्लड सैम्पल लिए गये। इस अवसर पर सतीश कुमार उपाध्याय जेल अधीक्षक एवं उनके सहयोगी अधिकारी, संजीव कुमार गेंदले, योगेन्द्र पमार, श्याम सिंह कुशवाह सहित चिकित्सक व स्टाफ उपस्थित रहे।

  • मेडिकल बोर्ड ने 9 कर्मचारियों को घोषित किया अनफिट

    मेडिकल बोर्ड ने 9 कर्मचारियों को घोषित किया अनफिट

    रीवा ।

    लोकसभा चुनाव के लिए रीवा संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। मतदान दल गठन के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर निर्वाचन कार्य से मुक्त करने के आवेदन दिए गए थे उनका परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया है। परीक्षण के बाद मेडिकल बोर्ड ने 9 कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य के लिए अनफिट तथा दो कर्मचारियों को फिट घोषित किया है। इस संबंध में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष पटेल ने बताया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सहायक शिक्षक ललिता सिंह, माध्यमिक शिक्षक दयाशंकर चतुर्वेदी, शिक्षक देवलाल कोल, माध्यमिक शिक्षक सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, प्राथमिक शिक्षक रश्मि सिंह, माध्यमिक शिक्षक विवेक कुमार त्रिपाठी, सहायक शिक्षक नत्थूलाल कोल, माध्यमिक शिक्षक भोलाप्रसाद पनिका तथा प्राथमिक शिक्षक अर्चना साकेत को अनफिट घोषित किया गया है। मेडिकल बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षक माधवी त्रिपाठी तथा शिक्षक पूर्णेन्द्र प्रसाद मिश्रा को चुनाव ड्यूटी के लिए फिट घोषित किया है।

  • मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी

    मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी

    रीवा।

    मतदाता जागरुकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, के छात्र/छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केन्द्रीय संचार ब्यूरों तथा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दर्शन विभाग के सभागार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पोस्टर निर्माण, रंगोली एवं जागरूकता रैली जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से शतप्रतिशत मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया।

                    कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरू डॉ. राजकुमार आचार्य ने विद्यार्थियों एवं सभागार में उपस्थित विद्वतजनों से आवाहन किया कि सभी लोग अनिवार्य रूप से अपने मत का प्रयोग करे जिससे देश एवं प्रदेश के विकास की दिशा और दशा सुनिश्चित हो सके, ऐसे में सभी को बढ़-चढ़ कर मतदान जैसे राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई। सुरेन्द्र सिंह परिहार, कुलसचिव ने बताया कि मतदान के प्रति जागरूकता हमारे समाज के निमार्ण में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मतदान द्वारा हम अपनी सरकार को चुनते है जो राष्ट्र के निमार्ण में अहम भूमिका निभाती है। मतदान करना हमारा नागरिक कर्तव्य है और इसके माध्यम से हम अपने देश के सुधार और विकास में सक्रिय भागीदार बनते है। इसी कड़ी में प्रो. एन.पी पाठक द्वारा अपने उद्धबोधन में बताया गया कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ विश्वविद्यालय के छात्रों को मतदान के महत्व को समझाने का प्रयास नहीं कर रहे है, बल्कि हम अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति उनकों संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहे है।

                    कार्यक्रम में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के अन्तर्गत पोस्टर निर्माण में शाम्भवी अग्निहोत्री, उन्नति त्रिपाठी, अपूर्वा मिश्र एवं अंकिता दुबे ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं सयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया एवं रंगोली प्रतियोगिता में खुशबू पटेल एवं सोभा पाल, साधना कुशवाहा, आकांक्षा सिंह ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय परिसर में प्रो. श्रीकांत मिश्र द्वारा हरी झंडी दिखा कर मतदाता जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया जिसमें दर्शन, मनोविज्ञान, समाज कार्य विभाग के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केन्द्रीय संचार ब्यूरों के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी मुकेश कुमार मंडल, डॉ. नीलम पाण्डेय, साइस्ता सिद्दीकी, डॉ. सूर्य प्रकाश द्विवेदी, डॉ. रश्मि सिंह परिहार, डॉ. शशांक पाण्डेय, डॉ. प्रीतम सिंह, सुनीत कुमार द्विवेदी, डॉ. शालनी शर्मा, राजेश कुमार सिंह, डॉ. अल्पी सिंह, डॉ. स्मृति सिंह बघेल, डॉ. निधि सिंह, डॉ. कमलेश दुबे, देवदास साकेत एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

  • होली में मदिरा की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित कलेक्टर ने होली में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध के दिए आदेश

    होली में मदिरा की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित कलेक्टर ने होली में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध के दिए आदेश

    रीवा।

    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने होली में मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 25 मार्च को पूरे दिन मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में रीवा जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें, शॉप बार, देशी-विदेशी मदिरा भंडार, एवं देशी-विदेशी मदिरा बाटलिंग यूनिट बंद रहेगी। इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय भण्डारण और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा सहायक आयुक्त आबकारी को प्रतिबंध का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।