अगर आखिरी तारीख तक नहीं फाइल कर पाए ITR तो जानें क्या हो सकते हैं नतीजे?

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नई दिल्ली,31 जुलाई 2023/ सरकार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 (ITR Filing Deadline 2023) है. इस समय सीमा तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाने पर पेनाल्टी से लेकर कानूनी नतीजे तक अलग-अलग नतीजे हो सकते हैं.


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