सातवें वेतन आयोग के तहत HRA नियम में अपडेट


नई दिल्ली,09 जनवरी 2023\ वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता नियमों को अपडेट किया है और कहा है कि वे कुछ मामलों में एचआरए के हकदार नहीं होंगे.

एचआरए नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी के ‘ड्यूटी के स्थान’ के संदर्भ में मकान किराया भत्ता स्वीकार्य है. चाहे वह सरकारी कर्मचारी उस स्थान पर रह रहा हो या किसी अन्य स्थान पर रह रहा हो.

सरकारी कर्मचारी एचआरए के लिए नहीं होंगे पात्र

  • वह किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास साझा करता/करती है
  • वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम द्वारा अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को आवंटित आवास में रहता/रहती है.
  • उसके पति/पत्नी को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है, चाहे वह उस आवास में रहता हो या वह उसके द्वारा किराए पर लिए गए आवास में अलग रहता/रहती है.

हालांकि, नियमों के अनुसार, “सरकारी कर्मचारी के अलावा अन्य सरकारी कर्मचारी जो अपने स्वामित्व वाले घर में रह रहे हैं, वे एचआरए के लिए पात्र होंगे, भले ही वे अन्य सरकारी कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवास साझा करते हों … इस शर्त के अधीन कि वे किराए का भुगतान करते हैं या किराए या घर या संपत्ति कर के लिए योगदान करें लेकिन वास्तव में भुगतान या योगदान की गई राशि के संदर्भ के बिना.”

एचआरए कैटेगरीज

मकान किराया भत्ता वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए है जो किराए के घरों में रहते हैं, और आवास से संबंधित खर्चों के लिए है. इसे तीन श्रेणियों- एक्स, वाई और जेड में बांटा गया है.

  • ‘एक्स’ 50 लाख और उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए है. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार एचआरए 24 फीसदी पर दिया जाता है.
  • ‘वाई’ 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले क्षेत्रों के लिए है. यह 16 फीसदी पर दिया जाता है.
  • ‘जेड’ दिया जाता है जहां जनसंख्या 5 लाख से कम है. यह 8 फीसदी पर दिया जाता है.

व्यय विभाग के ज्ञापन के अनुसार, “महंगाई भत्ता (डीए) 25 फीसदी से अधिक होने पर एचआरए की दरों को क्रमशः एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए 27 फीसदी, 18 फीसदी, 9 फीसदी तक संशोधित किया जाएगा. जब डीए 50 फीसदी से अधिक हो जाता है तो इसे संशोधित कर 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी कर दिया जाता है.

इस बीच, 7वें वेतन आयोग के तहत लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने 18 महीने के महंगाई भत्ते या डीए बकाया का इंतजार कर रहे हैं. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान जारी किया और कहा कि यह COVID-19 महामारी के बीच सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए किया गया था.

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्र जल्द ही 18 महीने के डीए बकाया के मुद्दे का समाधान कर सकता है.


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