ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को मिलेगा मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर सहायता राशि


जांजगीर-चांपा 15 दिसंबर 2023/ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत ऐसे असंगठित श्रमिक जिनका पंजीयन 31 मार्च 2022 को अथवा पूर्व हुआ हो तथा दुर्घटनागत कारणों से पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता 31 मार्च 2022 को अथवा पूर्व हुई हो, को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ एक्सग्रेसिया के रूप में दिया जाना प्रावधानित है। एक्सग्रेसिया के रूप में पात्र हितग्राहियों को मृत्यु एवं स्थायी दिव्यांगता पर सहायता राशि 2 लाख रूपए एवं आंशिक दिव्यांगता पर राशि 1 लाख रुपए प्रदाय किया जाना प्रावधानित किया गया है। इस योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला-जांजगीर-चांपा में कार्यालयीन समय में पंजीकृत हितग्राही का आधार कार्ड, ई-श्रम पंजीयन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के कारण संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र, थाने में दर्ज प्राथमिकी या पंचनामा, शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट के साथ दावा आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। इस हेतु दावा आपत्ति 29 फरवरी 2024 तक ही स्वीकार किये जायेंगे। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला-जांजगीर-चांपा से सम्पर्क किया जा सकता है।


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *