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    बिना नक्शा पास कराए ही बनवा लिए भवन, 206 लोगों को नोटिस जारी

    उत्तरा प्रदेश 21 फरवरी 2024 /

    नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण अंचलों में भवन का नक्शा स्वीकृत करने का अधिकार भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को है। बावजूद इसके काफी लोग नगर पालिका की स्वीकृति लेकर निर्माण करा रहे कुछ लोग तो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही भवन बना चुके हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बीडा ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 206 लोगों को नोटिस जारी किया गया है ।

    संवाद सहयोगी, भदोही। नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण अंचलों में भवन का नक्शा स्वीकृत करने का अधिकार भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को है। बावजूद इसके काफी लोग नगर पालिका की स्वीकृति लेकर निर्माण करा रहे, कुछ लोग तो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही भवन बना चुके हैं।

    ऐसे लोगों के खिलाफ बीडा ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 206 लोगों को नोटिस जारी किया गया है और 15 दिन में इनका जवाब न आने पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी।

    नोटिस जारी होते ही भवन निर्माण कराने वालों में खलबली मची है जबकि बीडा अधिकारियों का कहना है कि नगर पालिका परिषद भदोही व नगर पंचायत नई बाजार के साथ ग्रामीण अंचलों के मानचित्र पास करने का अधिकार सिर्फ बीडा को है। रजपुरा चौराहे से आठ किलोमीटर की परिधि में भवन व अन्य प्रतिष्ठान का मानचित्र बीडा द्वारा पास किया जाता है।

    जिलाधिकारी व बीडा के सीईओ गौरांग राठी ने दो आदेश जारी कर आठ किमी परिधि में होने वाले किसी भी निर्माण कार्य का मानचित्र बनाने का अधिकार बीडा को सौंपा था। बावजूद इसके काफी लोग मनमानी ढंग से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवनों का निर्माण करा रहे हैं। ऐसे लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।

    दो नगरीय क्षेत्र व 346 गांव हैं बीडा के अधीन बीडा के कार्यक्षेत्र आठ किमी की परिधि में दो नगरीय क्षेत्र व 346 राजस्व गांव आते हैं। इसमें जौनपुर जनपद के 70 गांव भी शामिल हैं। भदोही नगर पालिका परिषद, नई बाजार नगर पंचायत बीडा के कार्यक्षेत्र में पड़ता है जबकि ग्रामीण अंचलों में पूरब बरदहां, पश्चिम मोड़, उत्तर रामपुर बाजार से पहले सिधवन व दक्षिण में उगापुर बाजार से पहले नहर तक बीडा का कार्यक्षेत्र है। इस परिधि में कोई भी नया निर्माण कराने से पहले बीडा की स्वीकृति लेना जरूरी होगा।

    बीडा की नियमावली के अनुसार आठ किमी की परिधि में भवन व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार बीडा को मिला हुआ है। शासन ने भी इस पर मुहर लगा दी है। बावजूद इसके कुछ लोग बिना मानचित्र पास कराए भवनों का निर्माण करा रहे हैं। 206 लोगों को नोटिस जारी की जा गई है। जुर्माना वसूलने के साथ नए सिरे से मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। -विनोद कुमार, अवर अभियंता, बीडा