Tag: Counseling will be held from 02 to 08 August for admission in class 06 of Eklavya Adarsh ​​Residential Schools of the district

  • जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा 06वीं में प्रवेश हेतु 02 से 08 अगस्त तक होगी काउंसलिंग

    जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा 06वीं में प्रवेश हेतु 02 से 08 अगस्त तक होगी काउंसलिंग

    जशपुरनगर ।

    छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, रायपुर द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा 18 मई 2024 को परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। उक्त परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची राज्य कार्यालय द्वारा जारी की गई है। चयनित विद्यार्थियों की मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट मासंअलंण्बहण्दपबण्पद पर अवलोकन किया जा सकता है। प्रतिक्षा सूची के विद्यार्थियों हेतु स्थान रिक्त होने पर पृथक से सूचना दी जायेगी। चयनित विद्यार्थियों हेतु काउंसिलिंग 02 से 08 अगसत 2024 तक प्रयास आवासीय विद्यालय, डोड़काचौरा जशपुर में प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक काउंसलिंग निर्धारित है।

    आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 02 अगस्त 2024 शुक्रवार को काउंसलिंग हेतु जिले के मेरिट सूची के स.क्र. 01 से 75 तक बालक एवं बालिकाएं दोनों को निर्धारित स्थल में समय पर उपस्थित होना होगा। इसी प्रकार 03 अगस्त शनिवार को स.क्र. 76 से 150 तक बालक एवं बालिकाएं दोनों, 05 अगस्त सोमवार को स.क्र. 151 से 225 तक बालक एवं बालिकाएं दोनों, 06 अगस्त मंगलवार को स.क्र. 226 से 252 तक बालक एवं बालिकाएं तथा स.क्र. 226 से 276 तक सिर्फ बालिकाओं को निर्धारित स्थल में समय पर उपस्थित होना होगा। साथ ही  07 अगस्त बुधवार एवं 08 अगस्त 2024 गुरूवार को अन्य आरक्षित वर्ग पीव्हीटीजी, दिव्यांग विद्यार्थी, कोविड-19 में खोये माता-पिता के बच्चे, विधवा माता के बच्चे, दिव्यांग माता-पिता के बच्चे, अनाथ-परित्यागता महिला के बच्चे एवं डीएनटी, एनटी, एसएनटी समुदाय के बच्चों के पालक आवश्यक दस्तावेज लेकर कांउसिंलिंग स्थल पर उपस्थित होंगे। ऐसे बच्चों की सूची कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जशपुर में अवलोकन किया जा सकता है।

    काउंसलिग के लिए छात्र-छात्राओं को आवश्यक दस्तावेज-कक्षा 5वीं उत्तीर्ण का अंकसूची, सक्षम अधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मूल-निवास प्रमाण-पत्र, स्थायी जाति, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड से फिटनेस सर्टीफिकेट, सिकलसेल जाँच का प्रमाण-पत्र की मूल दस्तावेज एवं एक-एक छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा।विशेष आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पीव्हीटीजी विद्यार्थियों हेतु उनका पीव्हीटीजी जनजाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, विद्यार्थियों के माता-पिता की दिव्यांगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं विधवा माता-पिता के पुत्र-पुत्री है तो संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।