नई दिल्ली, 13जनवरी 2023\ आगामी बजट 2023 में स्थायी खाता संख्या (PAN) को सिंगल बिजनेस आईडी के तौर पर अपनाने के लिए एक कानूनी और परिचालन ढांचा तैयार करने की संभावना है. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह मंजूरी हासिल करने वाले सभी व्यवसायों पर लागू होगा.
रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट 2023 प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था के पैन कार्ड को उनकी कई मौजूदा पहचान के साथ जोड़ने का प्रावधान करेगा.
इस कदम से उन निवेशकों को लाभ होगा जिन्हें परियोजना से संबंधित मंजूरी और अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के लिए कई पहचान विवरण नहीं भरने होंगे.
वर्तमान में, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर लगभग 20 अलग-अलग पहचानकर्ता मौजूद हैं और ये वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन), करदाता पहचान संख्या, कर कटौती खाता संख्या, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कॉर्पोरेट पहचान संख्या आदि हैं.
वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वित्त अधिनियम, 2023 में एक सक्षम प्रावधान या खंड पेश किया जा सकता है जो पैन के लिए एक इकाई के प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में मुकदमा करने के लिए “कानूनी समर्थन” देगा. इस कदम से व्यापार करने में आसानी होगी.
इससे पहले, वित्त मंत्रालय के तहत एक अतिरिक्त सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में एक कार्यदल ने दिसंबर के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें सुझाव दिया गया था कि इस कदम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए.
बीएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवर्तनों को लागू करने के लिए विभागों को एक साल का समय दिया जाएगा – यानी उनके पास सभी प्रकार की मंजूरी, पंजीकरण, लाइसेंस आदि के लिए पैन को प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में अपनाने के लिए एक वर्ष है.
गौरतलब है कि 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, जिसमें पैन कार्ड को सिंगल बिजनेस आईडी के तौर पर कानून समर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है.