Tag: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में होगी बैठक

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले से भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षकों ने की मुलाकात

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले से भारत निर्वाचन आयोग से नियुक्त प्रेक्षकों ने की मुलाकात

    रायपुर।

    छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले से आज रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक  जी. रेखा रानी, पुलिस प्रेक्षक करण शर्मा और व्यय प्रेक्षक कनुप्रिया दामोर ने मुलाकात की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन को निर्बाध, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रायपुर के कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह भी इस दौरान मौजूद थे।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने कवर्धा जिले में मतगणना स्थल का किया निरीक्षण

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने कवर्धा जिले में मतगणना स्थल का किया निरीक्षण

    रायपुर

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज कबीरधाम कलेक्टर एव जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के साथ कवर्धा के कृषि उपज मंडी परिसर स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने जिले के विधानसभा क्षेत्र 71-पंडरिया और 72-कवर्धा के लिए होने वाली मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया।

    उन्होंने स्ट्रांगरूम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना स्थल पर सीसीटीव्ही कैमरे तथा तैनात सुरक्षा बल, मतगणना तथा डाक मतपत्रों की गणना की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली।

    उन्होंने मतगणना तिथि को मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में लगे सभी कर्मचारियों को भी पास जारी करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने मतगणना कक्ष में राजनीतिक दलों के एजेंटो के लिए समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने उम्मीदवारों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन आयोग से प्राप्त मतगणना संबंधी दिशा निर्देशों की जानकारी अनिवार्य रूप से देने कहा।

    उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया सेंटर में आवश्यक सुविधाएं, गणना के लिए मतगणना सामग्री, डाक मतपत्रों की गणना, ईवीएम में दर्ज मतों की गणना, वीवीपीएटी स्लीप गणना, मतगणना की समाप्ति के बाद ईवीएम और निर्वाचन सामग्री को मुहरबंद करने और परिणाम की घोषणा के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

    निरीक्षण के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित विभागों के नोडल अधिकारियों की ली बैठक

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित विभागों के नोडल अधिकारियों की ली बैठक

    रायपुर । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत अधिसूचित “अनिवार्य सेवाओं” के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की आयोजित बैठक में जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा का निर्वाचन तीन चरणों में होगा। बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024, राजनांदगांव, कांकेर एवं महासमुंद में अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर में अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है।
    प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नम्बर, वोटर आईडी नंबर एवं मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी की अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाइन एप्प का उपयोग किया जा सकता है जिसमे वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है।

    बैठक में सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा।

    बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  विनय अग्रवाल ने जानकारी दी कि नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए लगातार 3 दिनों तक सुबह 9 से सायं 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर की स्थापना की सूचना से निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें। इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेण्टर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेज़री स्थित स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा।

    फॉर्म 12घ में आवेदन प्राप्त होने और इसके स्वीकृत होने पर मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापना की तिथि एवं स्थान सम्बन्धी सूचना प्रदान की जाएगी जिससे कि वे आकर अपना मतदान कर सकें। ऐसे सभी मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इन सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जो मतदान के दिन मतदान केंद्र जाकर अपना वोट डालने में सक्षम है उन्हें इस सुविधा की पात्रता नहीं होगी और उन्हें आवेदन फॉर्म 12घ नहीं भरना होगा।

    बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  शारदा अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ का किया निरीक्षण

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ का किया निरीक्षण

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने शुक्रवार को राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। राजन ने कहा कि चुनाव से संबंधित विशेष घटनाओं की जानकारी तुरंत भेजें। उन्होंने कहा कि घटनाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी तुरंत मीडिया में जानी चाहिए।

    राजन ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम मे किये जा रहे प्रचार के व्यय की जानकारी उपलब्ध करायें। उन्होंने सोशल मीडिया में किये जा रहे प्रचार में मॉनिटरिंग की विस्तार से जानकारी ली।

    मध्यप्रदेश में 16 मार्च से लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज संबंधी मामलों, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में प्रसारित और सोशल मीडिया में चल रही खबरों की 24 घंटे सतत् मॉनिटरिंग/रिकॉर्डिंग की जा रही है। राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ, राज्य नोडल अधिकारी, आयुक्त जनसम्पर्क संदीप यादव के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। न्यूज मॉनिटरिंग एवं पेड न्यूज के मामलों सहित अन्य सभी कार्यों के लिये अपर संचालक जनसम्पर्क डॉ. एच.एल. चौधरी को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, निर्वाचन सदन, अरेरा हिल्स, भोपाल में राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ (स्टेट लेवल एमसीएमसी सेल) कार्य कर रहा है। इस प्रकोष्ठ में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम तीन पारियों में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों की सतत् निगरानी कर रही है। यह कार्य प्रतिदिन तीन पारियों में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे तक और रात्रि 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक निर्बाध रूप से निरन्तर किया जा रहा है। राज्य स्तरीय सोशल मीडिया मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ नर्मदा भवन में संचालित है।

    समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों एवं मीडिया रिपोर्ट्स की कतरनों के संधारण कार्य के लिए भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के लिए अधिकारी, कर्मचारी तैनात किये गये हैं। तीनों पारियों के लिये आकस्मिक एवं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रिजर्व अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किये गये हैं। इस दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री भी उपस्थित रहे।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए इनफोर्समेंट एजेंसीज की ली बैठक

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए इनफोर्समेंट एजेंसीज की ली बैठक

    रायपुर /

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए राज्य में कार्यरत सभी इनफोर्समेंट एजेंसीज की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में दिसम्बर-2023 में राज्य में संपन्न हुए विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में इन एजेंसीज द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए ईएसएमएस (Election Seizure Management System) एप और पोर्टल पर काम करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  रीना बाबासाहेब कंगाले ने बैठक में सभी इनफोर्समेंट एजेंसीज के अधिकारियों को राज्य में प्रलोभनरहित, निष्पक्ष, निर्बाध एवं भयरहित निर्वाचन के लिए आपसी समन्वय से सक्रियतापूर्वक काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एजेंसीज को आपस में बेहतर तालमेल, संवाद और सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का कार्य प्रभावी तरीके से करने निर्देशित किया। उन्होंने लोकसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के दौरान नगदी, शराब, मादक पदार्थों, कीमती वस्तुओं और फ्रीबीज (Freebies) के परिवहन पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में की गई जब्ती और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  कंगाले ने राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद सभी इनफोर्समेंट एजेंसीज को सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एजेंसीज को अपने टोल-फ्री नम्बर एक्टिव करने के साथ ही निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए पर्याप्त मानव संसाधन तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतर-राज्यीय सीमा पर स्थित परिवहन विभाग के सभी चेक-पोस्ट्स पर कैमरा लगाने निर्देशित किया।  कंगाले ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए इनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा गठित टीमों की कार्रवाई के दौरान नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका भी ख्याल रखें। उन्होंने बैठक में विगत विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान इनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा की गई जब्तियों की जिलेवार और एजेंसीवार समीक्षा की। उन्होंने सभी एजेंसीज को पिछले निर्वाचनों तथा विगत छह महीनों में हुई जब्तियों की समीक्षा और अध्ययन कर जिलों की सेंसिटीविटी निर्धारित करते हुए कार्ययोजना तैयार कर लोकसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन व्यय का अनुवीक्षण करने के निर्देश दिए।

    उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने बैठक में इनफोर्समेंट एजेंसीज के अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए तैयार किए गए ईएसएमएस (Election Seizure Management System) एप और वेब पोर्टल पर काम करने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने इनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा की गई जब्तियों और कार्रवाई की जानकारी एप और पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। समीक्षा बैठक में पुलिस, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, सीजीएसटी, डीआरआई, एनसीबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, भारतीय विमानन प्राधिकरण, राज्य विमानन विभाग, राज्य कर (एसजीएसटी), भारतीय डाक विभाग, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया और स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी के नोडल अधिकारी  उपस्थित थे।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की मतगणना के तैयारियों की समीक्षा

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की मतगणना के तैयारियों की समीक्षा

    जांजगीर-चांपा 30 नवंबर 2023/ छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मतगणना के तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना की तैयारियों एवं मतपत्रों की गणना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, अपर कलेक्टर श्री एसपी वैद्य, अपर कलेक्टर श्रीमती लवीना पांडेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी, सर्व रिटर्निंग अधिकारी, एआरओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग एवं मीडिया सेंटर एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल, गैजेट, स्मार्ट वॉच इत्यादि प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में मतगणना दिवस की कार्यवाही, पोस्टल बैलेट वेरिफिकेशन, काउंटिंग हाल में सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी, ईव्हीएम में दर्ज किए गए मतों की गणना, ईटीपीव्हीएस की काउंटिंग, व्हीव्हीपैट पेपर स्लिप की गणना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  रीना बाबासाहेब कंगाले ने कवर्धा जिले में मतगणना स्थल का किया निरीक्षण

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने कवर्धा जिले में मतगणना स्थल का किया निरीक्षण

    रायपुर 23 नवंबर 2023/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज कबीरधाम कलेक्टर एव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के साथ कवर्धा के कृषि उपज मंडी परिसर स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने जिले के विधानसभा क्षेत्र 71-पंडरिया और 72-कवर्धा के लिए होने वाली मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया। उन्होंने स्ट्रांगरूम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना स्थल पर सीसीटीव्ही कैमरे तथा तैनात सुरक्षा बल, मतगणना तथा डाक मतपत्रों की गणना की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली।  उन्होंने मतगणना तिथि को  मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में लगे सभी कर्मचारियों को भी पास जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना कक्ष में राजनीतिक दलों के एजेंटो के लिए समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने उम्मीदवारों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन आयोग से प्राप्त मतगणना संबंधी दिशा निर्देशों की जानकारी अनिवार्य रूप से देने कहा। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया सेंटर में आवश्यक सुविधाएं, गणना के लिए मतगणना सामग्री, डाक मतपत्रों की गणना, ईवीएम में दर्ज मतों की गणना, वीवीपीएटी स्लीप गणना, मतगणना की समाप्ति के बाद ईवीएम और निर्वाचन सामग्री को मुहरबंद करने और परिणाम की घोषणा के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के  रिटर्निंग अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक

    जांजगीर-चांपा 10 नवंबर 2023/ आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली गई। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में निर्वाचन की तैयारियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, अपर कलेक्टर श्री एसपी वैद्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी एवं सर्व रिटर्निंग ऑफिसर उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान के पूर्व सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचन संबंधी प्रपत्र, सुरक्षा व्यवस्था, मॉक पोल, वेब कास्टिंग, मतदान केन्द्रों सहित समय में मतदान केंद्रों में पहुंचने व मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टी के रुकने की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली

    रायपुर. 11 अक्टूबर 2023. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से भी उन्हें अवगत कराया गया।

    बैठक में विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय के संबंध में आयोग के निर्देशों से भी उन्हें अवगत कराया गया। साथ ही राजनीतिक दलों को मतदान के दोनों चरणों में निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने की अंतिम तिथि की भी जानकारी दी गई।

    बैठक में राजनीतिक दलों को अनुपस्थित श्रेणी के मतदाता (80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता) के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से घर-घर जाकर अपनाई जाने वाली मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस बार आयोग द्वारा कानून में किए गए संशोधन के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को केवल सुविधा केंद्र पर ही मतदान करना अनिवार्य होगा। बैठक में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा तथा इनके लेखों (Accounts) के संधारण के संबंध में आयोग के निर्देशों की भी जानकारी राजनीतिक दलों को दी गई।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

    भोपाल , 10 , अक्टूबर , 2023 /
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने आज निर्वाचन सदन, भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में लागू हुई आदर्श आचरण संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

    श्री राजन ने बताया कि मतदाता पर्ची का वितरण नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर के पश्चात एवं 13 नवंबर के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 64 हजार 523 है।

    निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 फॉर्म भरे जा सकेंगे। उम्मीदवार द्वारा नामांकन भरते समय फीस 10 हजार रुपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए फीस 5 हजार रुपये होगी। उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन के साथ निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र भरकर उपलब्ध कराना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर 24 घंटे के अंदर प्रदर्शित किए जाएंगे। उम्मीदवार को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी, जिससे मतदाताओं के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो। साथ ही राजनीतिक दलों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 विभिन्न तिथियों में उद्घोषणा प्रकाशित करानी होगी।

    प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे के भीतर समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट में फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।

    श्री राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों एवं राज्य तथा केन्द्र की सरकार पर आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान आयोग के निर्देशों के अनुरूप लागू है। जिलों में कंट्रोल रूम एवं शिकायत सेल क्रियाशील हो गए है। अनाधिकृत संपत्ति विरूपण के लिए आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे में शासकीय संपत्तियों से, 48 घंटे में सार्वजनिक संपत्तियों से और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से हटाने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

    सभी जिलों व विधानसभा क्षेत्रों में संपत्ति विरुपण की कार्रवाई जारी है। आदर्श आचरण संहिता के अवधि के दौरान मंत्रियों, राजनेताओं या राजनीतिक दलों के फोटोग्राफ्स, उनके संदर्भों एवं प्रसगों को राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइटों से हटाने के निर्देश जारी किए गए है।

    रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। नागरिकों की निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए c-Vigil App उपलब्ध है, जिसके माध्यम से नागरिक लाइव फोटो, वीडियो एवं ऑडियो शिकायत के रूप में उपलब्ध कराते है तो 100 मिनट में कार्यवाही की जाएगी।

    बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राकेश सिंह, श्रीमती रुचिका चौहान, श्री मनोज खत्री, श्री बसंत कुर्रे, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला तथा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।