Tag: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने अंतिम तिथि निर्धारित

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल क्षति की सूचना 72 घंटे भीतर देना अनिवार्य

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल क्षति की सूचना 72 घंटे भीतर देना अनिवार्य

    जांजगीर-चांपा 07 दिसम्बर 2023/ उप संचालक कृषि श्री एम.डी. मानकर ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई हिस्सो में बेमौसम वर्षा हुई है, जिससे कृषकों के फसल नुकसान होने की सम्भावना है। इस सम्बंध में क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रावधान है। जिसके अनुसार खेतो में खड़ी फसल एवं धान फसल को किसानों के द्वारा काटकर खेतो में रखे हुए करपा की फसल क्षति का मुल्यांकन कराकर दावा भुगतान हेतु पात्र बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति की राशि क्रियान्वयक बीमा कम्पनी द्वारा प्रदाय किया जाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानुसार फसल क्षति हेतु दावा भुगतान राशि प्राप्त करने हेतु क्रियान्वयक बीमा कम्पनी बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 1800-11-6515, 1800-209-5959, एवं 1800-266-0700, एवं 14447 में बीमित कृषकों के द्वारा 72 घण्टे के भीतर घटित आपदा की सूचना देना अनिवार्य है।उप संचालक कृषि श्री एम.डी. मानकर द्वारा जिले के बीमित कृषकों से बीमा कम्पनी द्वारा जारी किये गये टोल फ्री नम्बर में 72 घंटे के भीतर घटित आपदा की सूचना देने की अपील की गई है। जिससे योजना के प्रावधान अनुसार फसल क्षति हेतु दावा भुगतान हेतु बीमा कम्पनी एवं कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा खेतों का मूल्यांकन किया जा सके। उप संचालक कृषि द्वारा मैदानी अमलों को अपने क्षेत्रों में सतत भ्रमण कर व्यक्तिगत रूप से बीमित कृषकों से सम्पर्क कर क्रियान्वयक बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा जारी किये गये टोल फ्री नंबर पर बीमित कृषकों के द्वारा 72 घंटे के भीतर घटित आपदा की सूचना देने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये गये है।

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने अंतिम तिथि निर्धारित

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने अंतिम तिथि निर्धारित

    रायपुर 03 अगस्त 2023/

    जांजगीर-चांपा/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के खरीफ एवं रबी मौसम के लिए जिले के समस्त विकासखण्डों में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। उद्यानिकी फसलों में खरीफ मौसम के लिए उद्यानिकी फसल- टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, मिर्च एवं अदरक फसल को अधिसूचित किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) तथा अऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) लाभ ले सकते हैं। कृषकों को बीमा कराने हेतु फसलों के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक अंश राशि के रूप में जमा करना होगा। रबी मौसम के दौरान किसी भी प्रकार के अधिक वर्षा, ओलावृष्टि, अधिक तापमान, सूखा, बीमारी अनुकुल मौसम की नौबत आती है तो फसल बीमा के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बीमा आवेदन की अंतिम तिथि खरीफ मौसम के लिए 16 अगस्त तथा रबी मौसम के लिए 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है।
    सहायक संचालक उद्यान श्रीमती रंजना माखीजा ने बताया कि निर्धारित समय-सीमा में उद्यानिकी फसलों का बीमा ऑनलाईन के माध्यम से किसान करवा सकते है। उल्लेखनीय है कि टमाटर फसल की बीमा राशि 01 लाख 20 हजार रूपए है जिसमें किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 06 हजार होगी। उसी प्रकार बैगन की बीमा राशि 77 हजार रू. एवं किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि 03 हजार 850, अमरूद के लिए बीमा राशि 45 हजार एवं कृषक प्रीमियम देय राशि 02 हजार 250, पपीता के लिए बीमा राशि 01 लाख 25 हजार एवं कृषक प्रीमियम देय राशि 06 हजार 250. केला के लिए बीमा राशि 01 लाख 65 हजार कृषक प्रीमियम देय राशि 08 हजार 250 तथा मिर्च एवं अदरक की बीमा राशि क्रमशः 1.50-1.50 लाख रू. तथा कृषक प्रीमियम देय राशि क्रमशः 7500-7500 रू. है। फसलों का बीमा कराने हेतु कृषक लोक सेवा केन्द्रों तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के अधिकृत प्रतिनिधियों से बीमा करवा सकते है एवं अधिक जानकारी के लिए रोपणी में पदस्थ विकासखण्ड अधिकारी श्री दिवाकर वरि.उ.वि.अधि. 7987588967, श्रीमती प्रियंका सिंह ग्रा.उ.वि.अधि. 9981792230, श्री संजय पटेल ग्रा.उ.वि.अधि. 8085283592, श्री डी.एस. तोमर उ.वि.अधि. 93992375554, श्री एच.एन. दिवाकर उ.वि.अधि. 6267397787 एवं शाखा प्रभारी श्री एस आर भगत 8462046739 से संपर्क कर सकते है।