नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। 1998 के इस हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने सभी आरोपियों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। कोर्ट ने दोषियों मंटू तिवारी और पूर्व विधायक शुक्ला को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने कहा है। वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत छह अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। पीठ ने 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करना होगा।