नई दिल्ली, 22 मई 2023/ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस इलाके में डीडीए (DDA) द्वारा अवैध निर्माण हटाए जाने पर सात दिन के लिए रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि लोग खुद अपने घर खाली कर दें. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए तोड़फोड़ पर रोक लगाने से इनकार किया है. कहा कि 29 मार्च के बाद डीडीए तोड़फोड़ अभियान शुरू कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के पुनर्वास (Rehabilitation) के सवाल पर डीडीए को नोटिस जारी किया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ पुनर्वास के मामले पर ही सुनवाई करेंगे.