नई दिल्ली, 20 जून 2023। बंबई उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी. इस सर्कुलर में बैंकों को बिना सुनवाई किए किसी भी खाते को फ्रॉड घोषित करने की अनुमति दी गई थी.
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कॉमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा फ्रॉड वर्गीकरण और सूचना देने के संबंध में RBI द्वारा 2016 में जारी दिशानिर्देशों पर 11 सितंबर तक रोक लगाई. अब वह इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.