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    समाचार पत्रों /पत्रिकाओ के पंजीकरण के लिए नया कानून, अधिनियम 1 मार्च 2024 से लागू

    रायपुर  / नई  दिल्ली  /अखबारों के पंजीकरण के लिए नया कानून, अधिनियम एक मार्च, 2024 से लागू अब देश में समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन और भी आसान हो गया है क्योंकि नए कानून ने 1867 के औपनिवेशिक युग के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह ले ली है। अब से पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम) 2023 तथा प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण नियमों के अनुसार होगा। नए कानून ने 1867 के औपनिवेशिक युग के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह ले ली है।

    भारत सरकार ने राजपत्र में किया अधिसूचित

    एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार ने ऐतिहासिक प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम एक मार्च, 2024 से लागू हो गया है।

    नए अधिनियम के उद्देश्यों को RNI नहीं PRGI करेगा पूरा

    अब से पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम), 2023 तथा प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण नियमों के अनुसार होगा। अधिसूचना के अनुसार, भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय- पीआरजीआई, जिसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता था, नए अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करेगा। नया अधिनियम देश में समाचारपत्रों और अन्य पत्रिकाओं के रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करेगा। नई प्रणाली मौजूदा मैनुअल और बोझिल प्रक्रियाओं को बदल देगी।

    प्रकाशकों को हो रही थी कठिनाई

    नया अधिनियम देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है। आधिकारिक बयानों के मुताबिक नई प्रणाली मौजूदा मैनुअल, बोझिल प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करती है, जिसमें विभिन्न चरणों में अनुमोदन शामिल होते हैं, जो प्रकाशकों के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का कारण बन रहे थे।

    इससे पहले, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नए अधिनियम के अनुसार विभिन्न आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का ऑनलाइन पोर्टल, प्रेस सेवा पोर्टल (presssewa.prgi.gov.in) लॉन्च किया था।

    ये हैं नए बदलाव
    किसी पत्रिका के मुद्रक द्वारा दी गई सूचना सहित सभी आवेदन, किसी विदेशी पत्रिका के प्रतिकृति संस्करण के पंजीकरण के लिए आवेदन, किसी पत्रिका के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा आवेदन।

    पंजीकरण के प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवेदन, स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्रिकाओं का स्वामित्व, पत्रिका के प्रकाशक द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना, और पत्रिका के प्रसार के सत्यापन के लिए डेस्क ऑडिट की प्रक्रिया प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी।

    प्रेस सेवा पोर्टल कागज रहित प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है। ई-साइन सुविधा, डिजिटल भुगतान गेटवे, तत्काल डाउनलोड के लिए क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली, शीर्षक उपलब्धता के लिए संभावना का प्रतिशत, ऑनलाइन पहुंच के साथ सेवाएं प्रदान करता है।