प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने कहा है कि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में पाठ्य पुस्तक निगम के साथ ही समग्र शिक्षा अभियान और लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। डॉ. शुक्ला ने यह भी कहा है कि मुद्रण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाए। पुस्तकों का भण्डारण सुरक्षित ढंग से किया जाए।
पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा शासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं के कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए संकुल स्तर, कक्षा 9वीं-10वीं के विद्यार्थियों के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्तर, पंजीकृत मदरसों में कक्षा पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विकासखण्ड स्तर और गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं के विद्यार्थियों के लिए सीधे निगम के डिपो स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के परिवहन के लिए जरूरी वाहनों का निर्धारण यथा समय पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाए।
पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा पाठ्यपुस्तकों के परिवहन के लिए आवश्यक रूट चार्ट-जिलावार, संकुलवार या संस्थावार, तिथिवार तैयार कर इसकी सूचना सर्वसंबंधित नोडल अधिकारियों-संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों, संकुल प्रभारियों और डिपो मैनेजर आदि को समय पूर्व दी जाए, ताकि उत्तरदायी कर्मचारी समय पर पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने तैयार रहें तथा परिवहन और अनलोडिंग कार्य में भी अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो।
सभी संकुल समन्वय तथा प्राचार्य हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वितरण होने वाली आवश्यक पाठ्यपुस्तकों की सुव्यवस्थित अनलोडिंग के रख-रखाव के लिए पर्याप्त भवन, स्थान निर्धारण का कार्य पूर्व से ही पूर्ण कर लिया जाए। पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा निर्धारित एवं संसूचित तिथि एवं समय अनुसार संकुल समन्वयक, प्राचार्य हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वारा पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रदायित सेट का भली-भांति संख्या मिलान कर ही प्राप्त किया जाए।
संकुल समन्वयक अपने संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के प्रधानपाठक, शिक्षक को अनिवार्यतः अगले कार्य दिवस में उनके द्वारा पूर्व प्रेषित मांग पत्र, आंकलन के आधार पाठ्यपुस्तकों का सैट सौंपेगें। शाला प्रमुख अपनी शाला के सभी पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्यतः पाठ्यपुस्तकों का वितरण शाला प्रवेश के दिन 16 जून को ही सुनिश्चित कराएंगे। पाठ्यपुस्तक वितरण में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत एवं नगरीय निकाय प्रतिनिधि, पालक संघ, शाला विकास समिति एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति भी अनिवार्यतः सुनिश्चित होनी चाहिए।
शाला प्रमुख, संकुल समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अनिवार्यतः पाठ्यपुस्तक वितरण के बाद आगामी 7 दिवस के भीतर निर्धारित विभागीय पोर्टल www.ssachhattisgarh.gov.in में
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना के समयबद्ध तथा सुव्यवस्थित क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और समाधान के लिए राज्य स्तर पर महाप्रबंधक पाठ्यपुस्तक निगम एवं सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल स्तर पर संकुल प्रभारी एवं समन्वयक, डिपो स्तर पर डिपो मैनेजर और शाला स्तर पर संस्था प्रमुख नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।