जांजगीर-चांपा 14 दिसंबर 2023/ किशोर न्याय (बालको के देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 एवं नियम 2022 के अंतर्गत जिले में बालगृह (बालक) की स्थापना व संचालन के लिए पंजीकृत अशासकीय संस्थायें, स्वैच्छिक संगठन जो बाल कल्याण, बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हो और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों अथवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण के क्षेत्र में अनुभव रखते हो तथा जो वित्तीय रूप से भी सक्षम हो, बालगृह (बालक) एजेन्सी के (एजेन्सी की क्षमता 50 होगी) संचालन हेतु 2 जनवरी 2024 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। बालगृह बालक की स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओ का आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला-जांजगीर-चांपा (छ0ग0) को सभी दस्तावेज एवं विवरण सहित आवेदन में प्रस्तुत कर सकेंगे।