रायपुर, 09 अक्टूबर 2023 । छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो गई हैं। इसे देखते हुए मोटर गैरेज ने सभी मंत्रियों से सरकारी गाड़ियों को वापस भेजने का पत्र भेज दिया है। गैरेज की गाड़ियां गैरेज और विभागों से अटैच गाड़ियां विभागों को भेजना होगा। विभागों की गाड़ियाँ मंत्रियों के परिजनों के द्वारा इस्तेमाल की जाती रहीं हैं। चुनाव प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक रहती है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर जरूरी हो तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है।
मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य में शामिल नहीं कर सकेंगे और न चुनाव प्रचार कार्य में सरकारी तंत्र का प्रयोग करेंगे। किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग किसी भी दल के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए उपयोग नहीं होता। कोई भी केन्द्र या राज्य सरकार का मंत्री आधिकारिक चर्चा के लिए निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी को नहीं बुला सकेगा। किसी भी मंत्री को चुनाव के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर पायलट कार या किसी रंग की बीकन लाइट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
चुनाव के दौरान योजना के तहत निधि MP-MLA फंड से जारी नहीं होगी। सरकारी राशि का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता। सरकारी विमान या सरकारी बंगले का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास पर रोक लग जाती है। कोई भी नेता चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकता।