Category: मध्यप्रदेश

  • जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 23 को

    जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 23 को

    रंगोत्सव होली एवं अन्य त्यौहारों को ध्यान में रखकर 23 मार्च को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। इस दिन यह बैठक दोपहर 12 बजे कलेक्टर  रुचिका चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में होगी। समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है।

  • समय पर कार्यालय न पहुँचने वाले 39 कर्मचारियों को नोटिस

    समय पर कार्यालय न पहुँचने वाले 39 कर्मचारियों को नोटिस

    कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय ग्वालियर में औचक निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर मिले 39 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर अपर कलेक्टर द्वारा शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय एवं तहसील कार्यालय ग्वालियर का औचक निरीक्षण किया गया। कलेक्ट्रेट के 25 और तहसील कार्यालय के 14 कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुँचे थे।

    इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ – साथ सभी शासकीय कार्यालयों में पदस्थ शासकीय सेवकों को ताकीद किया गया है कि वे निर्धारित समय पर कार्यालय पहुँचें। जो शासकीय सेवक समय पर कार्यालय नहीं पहुँचेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

  • कलेक्टर वैद्य ने सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी खिंचवाकर और रंगों से हथेली की थाप लगाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया

    कलेक्टर वैद्य ने सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी खिंचवाकर और रंगों से हथेली की थाप लगाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया

     भोपाल।

    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने गुरूवार को लटेरी भ्रमण के दौरान यहां मतदाता जागरूकता हेतु बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचवाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए अभिप्रेरित किया है।

       कलेक्टर  वैद्य ने लटेरी के जय स्तंभ चैराहे पर आयोजित गतिविधियों के दौरान कहा कि प्रत्येक मतदाता को अपने मत की ताकत को समझना महत्वपूर्ण है हमें सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए शत प्रतिशत मतदान हो इसलिए सभी मतदाता बंधुओं को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मत का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने आसपास के मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए।

       कलेक्टर वैद्य एवं जिला पंचायत सीईओ तथा स्वीप के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर योगेश भरसट सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनो व शैक्षणिक संस्थाओ के विद्यार्थियोें और गुरूजन एवं पत्रकारबंधुआंे ने लटेरी में आयोजित विविध प्रकार के मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। उन्होंने यहां हाथों में रंग लेकर हथैली की थाप लगाकर भी मतदाता जागरूकता का संदेश दिया है। यहां रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए अभिप्रेरित किया। कार्यक्रम में सिरोंज एसडीएम हर्षल चैधरी, लटेरी एसडीएम अनुभा जैन ने उपस्थित सभी मतदाता बंधुओं को मतदाता जागरूकता की शपथ का वाचन कराया है। स्कूली छात्राआंे के द्वारा नुक्कड नाटक के माध्यम से मत के महत्व को रेखांकित करते हुए मतदान जरूर करेंगे बिना किसी भेदभाव व लोभ का चित्रण किया गया।

                    समीक्षा बैठक

                    कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने लटेरी एसडीएम कार्यालय में खण्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें लोकसभा निर्वाचन कार्यो के सम्पादन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने अधिकारी, कर्मचारियों से सामान्य परिचय प्राप्ति के दौरान विगत चुनाव में क्या-क्या दायित्वों का निर्वहन किया गया है और लोकसभा चुनाव में उनही कार्यो के क्रियान्वयन के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने तथा निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशो के अक्षरशः क्रियान्वयन कराने के संबंध में सारगर्भित मार्गदर्शन दिया है। जिला पंचायत सीईओ डाॅ योगेश भरसट ने मतदाता जागरूकता के लिए स्थानीय स्तरों पर नवाचारो के माध्यम से संदेश सम्प्रेषणो पर बल दिया है।

  • सहायक शिक्षक निलंबित

    सहायक शिक्षक निलंबित

    विदिशा।

    अपने कर्तव्य स्थल से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर शासकीय हाई स्कूल खरी के सहायक शिक्षक अनूप कुमार जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए जा चुके है।

    जिला शिक्षा अधिकारी आरके ठाकुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक अनूप कुमार जैन 27 मई 2022 से अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश तहत जैन के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबित सहायक शिक्षक अनूप जैन को पांच दिवस के भीतर अपना पक्ष जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवाद प्रस्तुत करने हेतु ताकिद किया गया है। अनुपस्थिति की दशा में विभागीय कार्यवाही करते हुए सेवा समाप्ति की कार्यवाही के लिए स्वंय उत्तरदायी होंगे।

  • 14 करोड़ 22 लाख रूपये से अधिक मूल्य की विभिन्न सामग्रियाँ जब्त

    14 करोड़ 22 लाख रूपये से अधिक मूल्य की विभिन्न सामग्रियाँ जब्त

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता 16 मार्च से प्रभावशील होने के बाद पुलिस एवं अन्य एन्फोर्समेंट एजेंसियों द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि 21 मार्च तक 14 करोड़ 22 लाख 98 हजार 274 रूपये मूल्य की विभिन्न सामग्रियाँ जब्त की गयी हैं। इनमें 3 लाख 11 हजार 371 लीटर मदिरा जब्त की गयी है। इसका मूल्य 4 करोड़ 3 लाख 85 हजार 101 रूपये है।

    इसी तरह 2 करोड़ 43 लाख 97 हजार 378 रूपये मूल्य के 3 हजार 236 किलोग्राम ड्रग्स और 60 लाख 21 हजार रूपये मूल्य की 90 किलोग्राम से अधिक कीमती धातुएँ जब्त की गई हैं। साथ ही 6 करोड़ 41 लाख 66 हजार 395 रूपये मूल्य की अन्य सामग्रियाँ (रेडीमेड, गारमेंटस् आदि) और 73 लाख 28 हजार 400 रूपये नगद जब्त किये गये हैं।

  • प्रदेश के 52 जिलों में ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन पूरा

    प्रदेश के 52 जिलों में ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन पूरा

    भोपाल

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनपुम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन- 2024 के संदर्भ में मध्यप्रदेश के 52 जिलों में प्रथम रेंडमाइजेशन पूरा हो गया है। 18 जिलों में ईवीएम की प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया शुक्र‌वार को संपन्न हुई। इससे पूर्व 21 मार्च को 34 जिलों में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की गई थी। उन्होंने बताया कि ईवीएम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की अधिकृत उपस्थिति में हुई। रेंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन मशीनों को विधानसभा क्षेत्रवार अलॉट कर दिया गया है। ईवीएम को विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है।

    आज इन जिलों में हुई प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया

    इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, धार, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, पन्ना, गुना एवं शहडोल जिले में 22 मार्च को प्रथम चरण का ईवीएम रैंडमाइजेशन सम्पन्न कराया गया।

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ का किया निरीक्षण

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ का किया निरीक्षण

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने शुक्रवार को राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। राजन ने कहा कि चुनाव से संबंधित विशेष घटनाओं की जानकारी तुरंत भेजें। उन्होंने कहा कि घटनाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी तुरंत मीडिया में जानी चाहिए।

    राजन ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम मे किये जा रहे प्रचार के व्यय की जानकारी उपलब्ध करायें। उन्होंने सोशल मीडिया में किये जा रहे प्रचार में मॉनिटरिंग की विस्तार से जानकारी ली।

    मध्यप्रदेश में 16 मार्च से लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज संबंधी मामलों, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में प्रसारित और सोशल मीडिया में चल रही खबरों की 24 घंटे सतत् मॉनिटरिंग/रिकॉर्डिंग की जा रही है। राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ, राज्य नोडल अधिकारी, आयुक्त जनसम्पर्क संदीप यादव के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। न्यूज मॉनिटरिंग एवं पेड न्यूज के मामलों सहित अन्य सभी कार्यों के लिये अपर संचालक जनसम्पर्क डॉ. एच.एल. चौधरी को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, निर्वाचन सदन, अरेरा हिल्स, भोपाल में राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ (स्टेट लेवल एमसीएमसी सेल) कार्य कर रहा है। इस प्रकोष्ठ में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम तीन पारियों में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों की सतत् निगरानी कर रही है। यह कार्य प्रतिदिन तीन पारियों में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे तक और रात्रि 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक निर्बाध रूप से निरन्तर किया जा रहा है। राज्य स्तरीय सोशल मीडिया मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ नर्मदा भवन में संचालित है।

    समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों एवं मीडिया रिपोर्ट्स की कतरनों के संधारण कार्य के लिए भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के लिए अधिकारी, कर्मचारी तैनात किये गये हैं। तीनों पारियों के लिये आकस्मिक एवं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रिजर्व अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किये गये हैं। इस दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री भी उपस्थित रहे।

  • मदरसा बोर्ड के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन 23 अप्रैल तक भरे जायेंगे

    मदरसा बोर्ड के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन 23 अप्रैल तक भरे जायेंगे

    मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (उर्दू माध्यम) परीक्षा सत्र-2024 के लिये आवेदन-पत्र अधिकृत अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाने की दिनांक 23 अप्रैल, 2024 तक बढ़ा दी गई है।

    उल्लेखनीय है कि पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की दिनांक 25 मार्च, 2024 तक निर्धारित की गई थी। आवेदन-पत्र डाक द्वारा कार्यालय मदरसा बोर्ड में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2024 निर्धारित की गई है।

  • इंदौर जिले के सभी 15 विश्राम गृह भवनों का अधिग्रहण

    इंदौर जिले के सभी 15 विश्राम गृह भवनों का अधिग्रहण

    इन्दौर।

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और निर्वाचन कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं और व्यक्तियों की निर्वाचन संबंधी गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जिले के सभी विश्राम भवनों को अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं।

    जारी आदेश के अनुसार रेसीडेंसी कोठी, सर्किट हाउस, ओल्ड रेस्ट हाउस, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र गेस्ट हाउस, मान परियोजना गेस्ट हाउस, एनएचडीसी स्कीम नंबर 78 विश्राम भवन, वन मंडल गेस्ट हाउस नवरतन बाग, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के गेस्ट हाउस पोलो ग्राउंड, एचआरडीसी गेस्ट हाउस देवी अहिल्या विश्व विद्यालय तथा भारतीय स्टेट बैंक गेस्ट हाउस माणिक बाग रोड और जिले के सांवेर, देपालपुर, महू तथा हातोद में स्थित विश्राम गृहों का अधिग्रहण किया गया है। इसके साथ ही 3 सभागृह जिनमें रविन्द्र नाट्य गृह, लता मंगेशकर आडिटोरियम तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का हॉलीडे होम्स शामिल है को भी अधिग्रहित किया गया है।

          विश्राम गृह भवनों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी नियम और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्हें कहा गया है कि विश्राम गृहों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाना होगा। जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना विश्रामगृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा। विश्रामगृह की विद्युत, पेयजल, सफाई, आवश्यक फर्नीचर/क्रॉकरी और और खानसामा व स्टाफ संबंधी अन्य व्यवस्थाएं नियंत्रक अधिकारी द्वारा परिसर में सुनिश्चित की जाएगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अनुविभागीय दंडाधिकारी संबंधित नियंत्रणकर्ता के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र के विश्राम गृहों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

  • इंदौर जिले को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया गया

    इंदौर जिले को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया गया

    इन्दौर ।

    भारत निर्वाचन आयोग की लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही इंदौर जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने इंदौर जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया हैं।

    इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण इंदौर जिले में शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने , कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाये रखने के लिये रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 तथा मध्यप्रदेश कोलाहाल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्‍डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

          ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु अधिकारियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किये गये है। इसके लिये सम्पूर्ण जिले के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।