Category: भोपाल

  • लोकसभा निर्वाचन 2024 – जिनका आपराधिक इतिहास है उन सभी को बाउण्ड ओवर करें

    लोकसभा निर्वाचन 2024 – जिनका आपराधिक इतिहास है उन सभी को बाउण्ड ओवर करें

    ग्वालियर।

    असमाजिक तत्व, आर्म्स एक्ट व आबकारी अधिनियम के आरओपी, जिनका कोई आपराधिक इतिहास है तथा ऐसे लोग जो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में बाधा डाल सकते हैं। इन सभी को बाउण्ड ओवर करें। साथ ही आदतन अपराधियों के खिलाफ धारा-107(16), जिला बदर व रासुका की कार्रवाई भी करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दिए। अधिकारी द्वय ने कहा कि इस कार्य को गंभीरता से और तेजी के साथ अंजाम दें।

    कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जोर देकर कहा कि राजस्व व पुलिस अधिकारी संवेदनशील मतदान केन्द्रों एवं उनसे जुड़ी बस्तियों का संयुक्त भ्रमण करें। इस दौरान लोगों को भरोसा दिलाएँ कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। उन्हें बताएँ कि जिला प्रशासन व पुलिस आप सबकी सुरक्षा के लिये मुस्तैद है। साथ ही कहा कि ऐसे तत्व जो मतदाताओं पर दबाव डाल सकते हैं, उन सभी को बाउण्ड ओवर करने के साथ उनके खिलाफ अन्य पुलिस कार्रवाई भी की जाए। संदेश स्पष्ट हो कि जो भी चुनाव में बाधा डालने की जुर्रत करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारी द्वय ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत जल्द से जल्द बलनरेबिल्टी मैपिंग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में राजस्व व पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में तेजी के साथ शस्त्र लायसेंस जमा कराएँ। कोशिश ऐसी हो कि अगले तीन दिन के भीतर 90 प्रतिशत शस्त्र थानों में जमा हो जाएँ। एक हफ्ते के भीतर सभी शस्त्र थाने में हर हाल में जमा कराए जाने हैं। जो लोग शस्त्र जमा नहीं करें, उनके शस्त्र जब्त कर उनका लायसेंस हमेशा के लिये निरस्त कराएँ।

    कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले की सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाए। अवैध शराब, अवैध धन व अन्य प्रकार की संदेहास्पद सामग्री जिले की सीमा में प्रवेश न कर पाए, सीमा पर ही कड़ी निगरानी कर उसे जब्त करें। अधिकारी द्वय ने अंतर जिला नाकों पर संबंधित जिले के प्रशासन व पुलिस से समन्वय बनाकर काम करें। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर चुनाव को लेकर अगर कोई भ्रामक खबर प्रसारित करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही यह स्पष्ट भी किया जाए कि यह खबर भ्रामक थी।

    रविवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी अंजू अरूण कुमार व टी एन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र वर्धमान व के एम सियाज सहित जिला प्रशासन व पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद थे। साथ ही डबरा, भितरवार व घाटीगाँव क्षेत्र के एसडीएम व पुलिस अधिकारी ऑनलाइन इस बैठक में शामिल हुए।

  • निजी स्कूल दुकान विशेष से यूनीफॉर्म, किताबें व कॉपियाँ खरीदने के लिये बाध्य नहीं कर सकेंगे

    निजी स्कूल दुकान विशेष से यूनीफॉर्म, किताबें व कॉपियाँ खरीदने के लिये बाध्य नहीं कर सकेंगे

    ग्वालियर।

    जिले के निजी स्कूल विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को किसी दुकान विशेष से यूनीफॉर्म, किताबें व कॉपियाँ इत्यादि खरीदने के लिये बाध्य नहीं कर सकेंगे। इस दिशा में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को समाप्त करने के लिये अहम आदेश जारी किया है। किसी विद्यालय द्वारा इस आदेश की अवहेलना किए जाने पर संबंधित विद्यालय के संचालक, प्राचार्य व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समस्त सदस्य दोषी माने जायेंगे। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चौहान ने आदेश में स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों की स्वयं की वेबसाइट होना अनिवार्य है। निजी स्कूलों के प्राचार्य व संचालकों को अपने विद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम से पूर्व सभी कक्षाओं के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची अनिवार्यत: अपलोड करनी होगी। साथ ही विद्याल के सार्वजनिक सूचना पटल व अन्य स्थानों पर भी यह सूची प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा बच्चों के अभिभावकों को भी यह सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। निजी स्कूलों के प्राचार्य व प्रबंधक को अपने स्कूल के प्रत्येक कक्षा के समस्त पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों तथा प्रकाशकों आदि की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के ईमेल एड्रेस deogwa.mp@nic.in पर अनिवार्यत: भेजनी होगी।

    आदेश में कलेक्टर ने साफ किया है कि अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें परीक्षा परिणाम अथवा उसके पहले खरीदने के लिये कदापि बाध्य नहीं किया जा सकेगा। अभिभावकगण पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 15 जून तक अपने बच्चों के लिये किताबें खरीद सकेंगे। इसलिए अप्रैल माह में शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र के पहले 30 दिन के समय का उपयोग विद्यार्थियों के ऑरिएंटेशन, व्यवहारिक ज्ञान व मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षण में किया जा सकेगा।

    जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में उल्लेख किया है कि नियामक बोर्ड मसलन सीबीएससी, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश इत्यादि द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत एनसीआरटी व मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित व मुद्रित पुस्तकों के अलावा अन्य प्रकाशकों व मुद्रकों की पुस्तकें विद्यालय में अध्यापन के लिये प्रतिबंधित की जाएँ। साथ ही कीमत बढ़ाने के लिये पुस्तकों के सेट में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें शामिल कर विद्यार्थियों को खरीदने के लिये बाध्य न किया जाए। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होना चाहिए। नोटबुक व कॉपी पर ग्रेड का प्रकार, साईज, मूल्य तथा पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

    आदेश में उल्लेख है कि कोई भी विद्यालय दो से अधिक यूनीफॉर्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। ब्लैजर व स्वैटर इसके अतिरिक्त होगा। यूनीफॉर्म इस प्रकार से निर्धारित करना होगी कि कम से कम तीन साल तक उसमें बदलाव न हो। वार्षिकोत्सव या अन्य आयोजन के समय अन्य प्रकार की वेशभूषा के कपड़े खरीदने के लिये भी विद्यार्थियों को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। जिन विषयों के संबंध में नियामक संस्था द्वारा कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की जाती है तो उस विषय से संबंधित पुस्तक की अनुशंसा से पहले स्कूल संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तक की पाठ्य सामग्री आपत्तिजनक नहीं है, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना हो।

    जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि निजी विद्यालयों के संचालकगण, प्राचार्य व पालक शिक्षक संघ यह सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तकों के निजी प्रकाशक, मुद्रक व विक्रेता स्कूल परिसर में अपनी पुस्तकों का प्रचार-प्रसार करने के लिये किसी भी स्थिति में स्कूल में प्रवेश नहीं करें।

  • जिले में फसलों के अवशेष जलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध

    जिले में फसलों के अवशेष जलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध

    ग्वालियर।

    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चौहान ने फसल के अवशेष जलाने से फैलने वाले प्रदूषण पर अंकुश, अग्नि दुर्घटनाएँ रोकने एवं जान-माल की रक्षा के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों के तहत यह आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही किसी ने अवशेष जलाए तो उसे पर्यावरण मुआवजा भी अदा करना होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दो एकड़ से कम भूमि धारक को 2500 रूपए प्रति घटना, दो एकड़ से अधिक व पाँच एकड़ से कम भूमि धारक को पाँच हजार रूपए प्रति घटना एवं पाँच एकड़ से अधिक भूमि धारक को 15 हजार रूपए प्रति घटना पर्यावरण मुआवजा देना होगा।

  • शासकीय विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा

    शासकीय विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा

    भोपाल।

    लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 (क) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विश्राम भवन अधिग्रहित किये गए है।

    जारी आदेश अनुसार विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना विश्राम गृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा ।विश्राम गृह की विद्युत, पेयजल, सफाई आवश्यक फर्नीचर / काकरी और खानसामा एवं स्टाफ संबंधी अन्य व्यवस्थाएं नियंत्रक अधिकारी द्वारा परिसर में सुनिश्चित की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल द्वारा प्रदत्त एवं समय-समय पर जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (समस्त) जिला भोपाल संबंधित नियंत्रणकर्ता के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र के विश्राम गृहों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे।

    इसी प्रकार सर्किट रेस्ट हाउस प्रोफेसर कॉलोनी, लोक विभाग निर्माण, एनएचडीसी गेस्ट हाउस श्यामला हिल्स भोपाल, विश्राम गृह,विश्राम गृह कोलार तिराहा, रेस्ट हाउस सी०पी०ए रेस्ट हाउस होटल पलाश के पास बाणगंगा भोपाल,एमपी गेस्ट हाउस एमपी गेस्ट हाउस होशंगाबाद रोड भोपाल,माध्यमिक मण्डल भोपाल विश्राम गृह, शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल लिंक नम्बर-1 भोपाल,आरबीआई गेस्ट हाउस रिजर्व बैंक आफ इंडिया गेस्ट हाउस सुभाष चौराहा चार इमली,म०प्र०वि०म० गेस्ट हाउस रेल्वे स्टेशन भोपाल,नर्मदा रेल्वे आफिसर्स गेस्ट (रेल्वे विभाग) हबीबगंज भोपाल,भेल गेस्ट हाउस साँची एवं नर्मदा भेल गेस्ट हाउस कमला नेहरू पार्क के पास बरखेड़ा भेल, क्षितिज गेस्ट हाउस पिपलानी पेट्रोल पम्प के पास भोपाल, विश्राम गृहों को नियंत्रणकर्ता अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

  • लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु भोपाल पुलिस ने निकाला 500 जवानों एवं 70 वाहनों के साथ फ्लैग मार्च

    लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु भोपाल पुलिस ने निकाला 500 जवानों एवं 70 वाहनों के साथ फ्लैग मार्च

    भोपाल।

    आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण रुप से संपन्न कराने हेतु आज प्रात: सेंट्रल लायब्रेरी से पैदल फ्लैग मार्च एवं लाल परेड मैदान से वाहनों से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें लगभग 500 जवान तथा 70 चार पहिया वाहन शामिल रहे, जो लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में संवेदनशील इलाक़ों में निकाला गया। *पैदल फ्लैग मार्च-* पैदल फ्लैग मार्च पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त  पंकज श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारियों एवं जवानों के साथ प्रात: 11:30 बजे सेंट्रल लायब्रेरी ग्राउंड से आरंभ किया जाकर इतवारा, बुधवारा चौराहा, थाना तलैया चौराहा होते हुए लिली टॉकीज, जिंसी तिराहे होते हुए शब्बन चौराहा से होते हुए लाल परेड पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च एक घण्टे में लगभग 5 किलोमीटर दायरे के संवेदनशील इलाक़ों में निकाला गया, जिसमें जिला पुलिस बल, QRF, SAF, समेत लगभग 500 अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित रहे।

    वाहनों से फ्लैग मार्च-

    वाहनों से फ्लैग मार्च पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र के नेतृत्व में समस्त अधिकारियों एवं फोर्स के साथ लाल परेड मैदान से लगभग 12:30 बजे प्रारम्भ हुआ, जो कि मालवीय नगर, रोशनपुरा होते हुए लिंक रोड 1, अर्जुन नगर तिराहे, 5 नंबर स्टॉफ, 6 नंबर, सुभाष स्कुल होते हुए मानसरोवर तिराहा, प्रगति, बोर्ड ऑफिस, चेतक ब्रिज होते हुए, रचना नगर गौतम नगर, सुभाष नगर होते हुए प्रभात चौराहा से वापस ओवर ब्रिज होते हुए मैदा मिल, डीबी माल के सामने से होते हुए पुरानी जेल होते हुए वापस लाल परेड ग्राउंड पर समाप्त हुआ, जो लगभग 35 किलोमीटर दायरे में रहा।

    निम्न वाहन रहे शामिल-

    फ्लैग मार्च में रुद्र, वज्र, थाना मोबाइल, जिप्सी, बस समेत लगभग 70 वाहन शामिल रहे, जिसमें जिला पुलिस बल, QRF, SAF के जवान समेत लगभग 500 अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित रहे। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य आमजन को निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर मतदान करने हेतु प्रेरित करना तथा शहर में सुरक्षा का माहौल बनाए रखना एवं गुंडों, बदमाशों तथा असामाजिक तत्वों में भय का माहौल उत्पन्न करना था, ताकि आमजन सुरक्षित महसूस करते हुए जिम्मेदार एवं जागरूक होकर निर्भीक व निष्पक्ष मतदान कर सके।

  • मध्यप्रदेश में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, प्रदेश में प्रभावशील हुई आदर्श आचरण आचार संहिता

    मध्यप्रदेश में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, प्रदेश में प्रभावशील हुई आदर्श आचरण आचार संहिता

     भोपाल 

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों की शनिवार को घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। 

    राजन ने बताया कि प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई और चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 13 मई को सम्पन्न होगी। सभी चरणों की मतगणना के परिणाम एक साथ 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे।

    राजन ने बताया कि पहले चरण में 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होगा।

    दूसरे चरण में 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद एवं बैतूल में 26 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को की जाएगी। प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 26 अप्रैल को होगा।

    तीसरे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ में 7 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 19 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा।

    इसी प्रकार चौ​थे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगौन एवं खंडवा में 13 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 मई को होगा।

    राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी ने शुरू की निगरानी

    राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (स्टेट लेवल एमसीएमसी) द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/ सार्वजनिक/निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। टीमों का गठन किया जाकर अंतर्राज्यीय नाकों पर अवैध शराब, नगद राशि और मादक पदार्थों के परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

    सी-विजिल एप से नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की कर सकेंगे शिकायत

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित सी-विजिल एप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को एप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेंगे।

    पात्र नागरिक अभी भी जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में नाम

    राजन ने बताया कि पात्र नागरिक अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

  • क्रांतिसूर्य टंट्या भील और तात्या टोपे विश्वविद्यालय का शुभारंभ

    क्रांतिसूर्य टंट्या भील और तात्या टोपे विश्वविद्यालय का शुभारंभ

    भोपाल।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि निमाड़ अंचल के विद्यार्थियों को अब इंदौर और उज्जैन विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए नहीं जाना होगा। क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन में अन्य विषयों के साथ ही आने वाले समय में कृषि विज्ञान की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर तक आने जाने के लिए बस की व्यवस्था भी की जाएगी। ‘मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर संभाग के खरगोन में टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन का शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना का डिजिटल लॉन्च भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 557 करोड़ रुपए लागत की सिंचाई योजनाओं का उद्घाटन भी किया।

    प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम

          मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निमाड़ की धरती वीरों की धरती है। यहां बाजीराव पेशवा ने प्राण त्यागे थे। वर्ष 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीर टंट्या भील ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। उनके प्रति मध्यप्रदेश सरकार ने आदर व्यक्त करते हुए खरगोन के नए विश्वविद्यालय का नाम क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की। उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने इस नीति के अच्छे क्रियान्वयन की उपलब्धि अर्जित की। खरगोन और गुना के नए विश्वविद्यालयों में सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था रहेगी। पाठ्यक्रमों में कृषि विज्ञान भी भविष्य में जोड़ा जाएगा। ये विश्वविद्यालय और इनसे जुड़े महाविद्यालय आने वाले समय में सिर्फ डिग्री नहीं देंगे बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्राचीन सभ्यता के अध्ययन का माध्यम भी बनेंगे। देश में अयोध्या, काशी से लेकर उज्जैन और ओंकारेश्वर विशेष श्रद्धा के केंद्र बने हैं। भारत की पताका समूचे विश्व में लहरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। सभी राष्ट्र भारत से मित्रता के इच्छुक रहते हैं। मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री जी की कार्य संस्कृति के अनुकूल कार्य हो रहा है। ये बदलते दौर का मध्यप्रदेश है। खरगोन में विश्वविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा को आज पूरा किया गया है। निमाड़ अंचल के खरगोन सहित बड़वानी, अलीराजपुर, खण्डवा और बुरहानपुर जिले के लगभग 63 हजार विद्यार्थी भी नए विश्वविद्यालय से लाभान्वित होंगे। इसी तरह गुना में प्रारंभ तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना सहित अशोक नगर और शिवपुरी जिलों के लगभग 61 हजार छात्र-छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। गुना अंचल के विद्यार्थियों को ग्वालियर विश्वविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो दिवस में 3 विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नए विश्वविद्यालयों के लिए आवश्यक बजट सहित जरूरी पद भी स्वीकृत किए गए हैं। मध्यप्रदेश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की रूचि निरंतर बढ़ी है। देश में मध्यप्रदेश, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो की दृष्टि से बेहतर है। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों पर केंद्रित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

    557 करोड़ रुपए लागत की सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ और हितग्राहियों को लाभ

          मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खरगोन में 557 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से 114 ग्रामों में 74 हजार 110 एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर पच्चीस प्रतिशत से आगे चली गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर विभिन्न लाभार्थियों को हितलाभ वितरित किए। इनमें अनुसूचित जाति के हितग्राही भूरेसिंह को 12 लाख रूपए राशि का चेक, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिया गया। इसी तरह कृषि विभाग से दो हितग्राहियों नरेंद्र पटेल, कालू और जिला पंचायत खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वैशाली एवं प्रज्ञा को और आशा स्व-सहायता समूह को चेक प्रदान किये गये।

    जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति

          विश्वविद्यालयों के शुभारंभ कार्यक्रम, सिंचाई परियोजनाओं के उद्घाटन और हितग्राहियों को हितलाभ कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि निमाड़ की पावन धरती पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत है। मध्यप्रदेश तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। कार्यक्रम में सांसद गजेंद्र पटेल, राज्य सभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, सचिन बिरला, मंजू राजेन्द्र दादू, छाया, राजकुमार मेव और जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को तीरकमान भेंटकर, जैकेट पहना कर तथा बड़ी पुष्पमाला से स्वागत किया गया।

  • ग्राहकों से खरीदकर चावल का व्यापार करने पर एफ.आई.आर.

    ग्राहकों से खरीदकर चावल का व्यापार करने पर एफ.आई.आर.

    मुरैना।

    पोरसा के व्यापारी आकाश सिंह तोमर व ट्रक चालक विष्णु बघेल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सिविल लाइन थाने में रविवार को पुलिस प्राथमिक जिला आपूर्ति नियंत्रक संजीव शर्मा द्वारा कार्यवाही कराई गई है। व्यापारी द्वारा ग्राहकों से चावल खरीदकर उसे ट्रक में भरकर धौलपुर भेजा जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर अम्बाह बाईपास से थाना पुलिस सिविल लाइन द्वारा ट्रक को पकड़कर थाने लाया गया, जिसमें 560 प्लास्टिक की बोरी 350 क्विंटल चावल भरा हुआ था। जिसकी जाँच जिला आपूर्ति नियंत्रक मुरैना द्वारा करने पर चावल वितरण प्रणाली का पाये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई। ट्रक को मय चावल के जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 24 लाख 86 हजार रुपये है।

  • महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा एवं अपराध संबंधी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ

    महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा एवं अपराध संबंधी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ

    विदिशा ।

     महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा एवं अपराधों के काउंसलिंग पर जिला शहरी विकास अभिकरण के द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बस स्टैंड स्थित पुरानी नगर पालिका के सभा कक्ष में किया गया।

        कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी शशि मिश्रा द्वारा मार्गदर्शन दिया गया एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वन स्टॉप सेंटर (सखी) के बारे में उपस्थित महिलाओं को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डूडा के सिटी मिशन मैनेजर  सुशील कुमार सिंह व नगर पालिका विदिशा के सिटी मिशन मैनेजर  मोहित तिवारी एवं सिरोंज की सिटी मिशन मैनेजर आकांक्षा गव्हाड़े द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

        कार्यक्रम में जिला विदिशा के निकायों से डेएनयूएलएम व अन्य विभागों की महिला स्टाफ व स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं।

  • आकांक्षा योजना अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित

    आकांक्षा योजना अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित

    विदिशा।

    आकांक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2024 25 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जिसकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2024 नियत की गई है।

    अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग की जिला संयोजक पारुल जैन ने बताया कि आकांक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु जेईई नीट एवं सीएलईटी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु वर्तमान सत्र में कक्षा 10 वीं में अध्यनरत

    अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन किये जाने हेतु जो निर्देश जारी किये गए हैं उनमें आकांक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 400 विदयार्थियों का चयन कर जेईई की कोचिंग भोपाल जिला मुख्यालय में कुल 200 विद्यार्थियों का चयन कर नीट की कोचिंग जबलपुर जिला इंदौर जिला मुख्यालय में कुल 200 विद्यार्थियों का चयन कर सीएलईटी की कोचिंग मुख्यालय में प्रदान की जाएगी।

    चयनित विदयार्थियों को उक्त संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा पुस्तकें एवं स्टेशनरी,

    टेबलेट एवं अध्ययन हेतु इंटरनेट, डाटा प्लान की सुविधा निशुल्क प्रदान की जाएगी।

    इस योजना में वर्ष 2024-25 में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले अर्थात वर्तमान में कक्षा 10 वीं

    में अध्यनरत जनजाति वर्ग के विदयार्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे।

    चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11-12वीं में विद्यालय में प्रवेश के साथ जेईई नीट एवं सीएलईटी

    की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु दो वर्ष की निशुल्क कोचिंग प्रदाय की जायेगी

    पात्रताएं –

    म.प्र. का मूल निवासी एवं जनजाति वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य है।

    आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये छह लाख से अधिक ना हो।

    विद्यार्थी ने 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक के साथ कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण की हो।

    कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का कोचिंग के लिए चयन किया जाएगा।

    योजना वर्ष 2024-25 कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक विदयार्थियों एमपीटास पोर्टल www.tribal.mp.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

    आकांक्षा योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथी 15 अप्रैल 2024 नियत की गई है।  ऑनलाईन आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या हेतु विभागीय हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 1800-2333-951 पर संपर्क किया जा सकता है।

    अतः उपरोक्तानुसार आकांक्षा योजना के आवेदन ऑनलाइन होंगे। वर्ष 2024-25 में आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे।