बृंदा करात ने महिला आयोग अध्यक्ष को लिखा पत्र

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रायपुर।

पूर्व सदस्य, राज्य सभा एवं माकपा की पूर्व पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड बृंदा करात ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को पत्र लिखकर आयोग में इन युवतियों की शिकायत पर उचित कार्यवाही की बजाय इनसे पूछे गए सवालों और हुए व्यवहार पर अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर की ।आज लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि “”मैं आपको यह पत्र तीन युवा आदिवासी महिलाओं द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक कृत्यों, जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है, के संबंध में आयोग द्वारा की जा रही शिकायतों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रही हूं, जिनका नाम उन्होंने अपनी शिकायत में लिया है। यह घटना 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन के पुलिस कक्ष में हुई थी। आयोग के समक्ष उपस्थिति की दूसरी तारीख को, मीडिया द्वारा इसकी रिपोर्ट की गई और शिकायतकर्ताओं द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि आयोग के कम से कम दो सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न शिकायतकर्ताओं के खिलाफ निर्देशित थे, जैसे कि वे आरोपी हों। इन युवतियों द्वारा नामित आरोपियों, ज्योति शर्मा, रवि निगम, रतन यादव द्वारा इन युवतियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का वीडियो साक्ष्य प्रथम दृष्टया आसानी से उपलब्ध साक्ष्य है। यह चौंकाने वाला है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के बजाय, ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग पर रखे गए विश्वास का,वास्तव में आरोपियों को बचाने के लिए का दुरुपयोग कर रहा है ।

आयोग में अपने अनुभव के बाद युवतियाँ सदमे में थीं। मैंने वहाँ मौजूद लोगों से बात की और मुझे बताया गया कि (1) एक सदस्य ने उनकी धार्मिक मान्यताओं का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि अगर आप चर्च और मंदिर जाते हैं, तो मस्जिद क्यों नहीं जाते। (2) एक अन्य सदस्य ने उनसे पूछा कि उन्हें नारायणपुर में काम क्यों नहीं मिला। इसके अलावा, उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने पुलिस को सूचित किया था कि वे आगरा में नौकरी करने जा रही हैं। (3) उन पर चर्च से पैसे लेने का आरोप लगाया गया। (4) उनसे लगातार पूछताछ करके यह कहकर दबाव डाला गया कि उनके बयान दूसरों ने गढ़े और लिखे हैं। (5) यह कहा गया कि उनका धर्मांतरण और ननों द्वारा जबरन ले जाए जाने का आरोप सच था। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर, प्रत्येक महिला ने पुष्टि की कि वास्तव में ऐसा ही हुआ था।इनमें से हर सवाल एक राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। इसके अलावा, इसका आधार ही दोषपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर कोई वयस्क महिला रोज़गार के लिए ज़िले से बाहर जा रही है, तो उसे पुलिस को सूचना क्यों देनी चाहिए?उनकी धार्मिक आस्था के बारे में प्रश्न पूछना अपमानजनक है और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के भी विरुद्ध है।यदि ऊपर कही गई बातें सच हैं और इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, तो ये घटनाएँ आयोग के लिए कलंक हैं और इसकी विश्वसनीयता और इसके उद्देश्य को गहराई से प्रभावित करती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ऐसे आयोगों के संस्थानों के लिए कानून, महिला संगठनों के संघर्षों का परिणाम था, ताकि महिला शिकायतकर्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए एक “स्वायत्त” संस्था सुनिश्चित की जा सके जो सरकारों और राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित न हो। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक राजनीतिक एजेंडे के अनुसार काम कर रहे हैं। ऐसे गंभीर मामले में जहाँ वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं, जहाँ रेलवे पुलिस के कर्मचारी सीधे तौर पर शामिल हैं, जहाँ स्थानीय पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, महिला आयोग का कानूनी कर्तव्य है कि वह पीड़ितों के समर्थन में हस्तक्षेप करे। यह तब और भी अधिक आवश्यक है जब वे गरीब परिवारों से हों, जिनके पास अपने साहस और ईमानदारी के अलावा कोई संसाधन न हो।
पीड़ितों को न्याय दिलाने वाली संस्था के रूप में आयोग की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का अभी भी अवसर है। बिना किसी देरी के, सबसे पहले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाना चाहिए और पीड़ित युवतियों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।


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