नई दिल्ली,16 दिसम्बर 2022\ सड़क पर यात्रा करते समय, सभी यातायात नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न लगाने व कार में सीट बेल्ट न लगाने जैसे नियमों का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, कभी-कभी पुलिस आपके वाहन से चाबी निकालने की कोशिश करती है। याद रखें, वे ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इस नियम के बारे में पता नहीं होता है। हालांकि, वहीं इसका मतलब यह नहीं है कि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दें।
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, केवल एक सहायक उप निरीक्षक के रैंक का यातायात पुलिस कर्मी ही आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान कर सकता है। ASI, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के पास आपको मौके पर ही जुर्माना करने का अधिकार है। उनकी सहायता के लिए ही ट्रैफिक कांस्टेबल मौजूद रहते हैं। लेकिन उनके पास आपके वाहन से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपके वाहन के टायरों की हवा नहीं निकाल सकता है।
पकड़े जाने पर आपको याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं
- आप पर जुर्माना लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को चालान बुक या ई-चालान मशीन रखनी होगी। यदि इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।
- ट्रैफिक पुलिस को वर्दी पहननी चाहिए, जिस पर उसका नाम होना चाहिए। यदि पुलिस कर्मी नागरिक पोशाक में है, तो आप उससे पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।
- ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल अधिकतम 100 रुपये का ही जुर्माना लगा सकता है। केवल एक एएसआई या एक एसआई ही ₹100 से अधिक का जुर्माना लगा सकता है।
- यदि कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपकी कार से चाबी निकालता है, तो आपको घटना को रिकॉर्ड करना चाहिए और निकटतम पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष शिकायत करनी चाहिए।
- वाहन चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना चाहिए। आपकी कार के पंजीकरण और बीमा कागज की प्रतियां भी स्वीकार्य हैं।
- यदि आपके पास मौके पर जुर्माने की राशि नहीं है, तो आप इसे बाद में जमा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, अदालत एक चालान जारी करती है जिसे उसके सामने भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस वाला आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने कब्जे में ले लेता है।
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