वरुण जैन (भा व से) सहित अन्य 15 को उच्च न्यायालय का नोटिस जारी करने का आदेश

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नगरी। 

एम आर साहू, सहायक संचालक सीतानदी कार्यालय का रात्रि में ताला तोड़कर फाइल ले जाने एवं अन्य आपराधिक कृत्य के मामले में, प्रकरण उच्च न्यायालय पहुंच चुका है। एम आर साहू के याचिका क्रमांक CRMP 1200/2025 में दिनांक 17.04.2025 को न्यायधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल, की बेंच द्वारा सुनवाई करते हुए वरुण जैन भा व से उदंती सीतानदी टाइगर रिज़र्व सहित अन्य 15 कर्मचारी/ अधिकारी को नोटिस हेतु आदेश जारी की गईं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज परांजपे द्वारा पैरवी की गई। अवगत हो कि मार्च 2024 में एम आर साहू एवं वरुण जैन के बीच तीखी बहस हुई थी, वरुण जैन अपने फॉरेस्ट अमला सहित, साहू के कार्यालय का रात्रि में ताला तोड़ कर दस्तावेज ले गए थे, जो कि स्थानीय अखबार एवम् इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्ख़ियों में बना था, संभवतः एक ही विभाग के अधिकारयों के बीच , पूरे छत्तीसगढ़ में, प्रथम घटना है। एम आर साहू द्वारा आहत महसूस करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका लाया गया। अन्य 15 उदंती सितानदी टाइगर रिजर्व के अधिकारी/कर्मचारीगण जिसमें जगदीश प्रसाद दर्रो स व स, देवदत्त तारम वन क्षेत्रपाल, नरेशचंद्र देवनाग वन क्षेत्रपाल, डिग्लेश्वर सिंह ठाकुर, संजय सिन्हा, प्रकाश कुमार साहू, अरुणदास मानिकपुरी, लालबहादुर भिलेपारिया, जितेंद्र निषाद, आशीष राजपूत, लोकेश्वर चक्रधारी, गजेंद्र यादव, राकेश मार्कण्डेय, फलेश्वर दीवान, टकेश्वर देवांगन आदि , शामिल है, जिनके विरुद्ध एम आर साहू द्वारा संयुक्तरूप से आई पी सी की धारा 294,506B,457,380,467468,120B/34के अंतर्गत आरोप लगाते हुए याचिका लाई थी।


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