466 करोड़ के मनी लॉड्रिंग मामले में राणा कपूर को मिली जमानत


नई दिल्ली,25 नवम्बर 2022\ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ( Rana Kapoor) को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यस बैंक के राणा कपूर को 466.51 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने राणा कपूर की जमानत याचिका को स्वीकार कर ली। जिस मामले में राणा को जमानत मिली है, वो केंद्रीय जांच एजेंसी ने दर्ज किया था। आपको बता दें कि यस बैंक घोटाले मामले की जांच कर रही जांच एजेंसी ईडी ने राणा कपूर को साल 2020 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरेस्ट किया था। राणा कपूर पर अपने पद का दुरुपयोग करने और अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा।

साल 2020 में सीबीआई ( CBI)ने इस मामले की जांच करते हुए उनपर धोखाधड़ी और षड्यंत्र का मामला दर्ज किया। इसके बाद ईडी ने इस मामले की जांच की और केस दर्ज कर लिया। जांच एजेंसी ने गौतम थापर, मैसर्स अवंथा रियल्टी लिमिटेड समेत कई अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी , जालसाजी और पैसे की हेराफेरी का मामला दर्ज किया। CBI ने इस मामले में राणा कपूर और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की ।

CBI ने इस मामले में राणा कपूर और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की । साल 2020 में राणा कपूर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद था। राणा कपूर पर आरोप लगे कि उनके गलत निर्देशों और फैसलों के कारण यस बैंक को 466 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि राणा कपूर ने रिश्वस लेकर भारी कर्ज को मंजूरी दे दी। इस रकम को उन्होंने अपने परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों में लगाया । ये लोग बैंक के लिए एनपीए बन गया और बैंक को भारी नुकसान हुआ।


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