वरिष्ठ पद पर पदस्थ नहीं रहेंगे कनिष्ठ अधिकारी, नियमों को दरकिनार कर सौंप दिया प्रभार


रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि नियमित पद पर किसी कनिष्ठ को चालू प्रभार नहीं सौंपा जा सकता है, जबकि नियमित पदों पर सिर्फ जिले से वरिष्ठों को ही चालू प्रभार सौंपा जा सकता है। बावजूद इसके स्कूल शिक्षा विभाग ने ठीक आचार संहिता लागू होने से पूर्व बुुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी के नियमित रिक्त पदों पर कनिष्ठ प्राचार्यो को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया गया।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश को न्यायालय में चुनौती दिया जाएगा, क्योंकि यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी आदेश दिनांक 14.07.2014 का स्पष्ट उल्लघंन है। श्री पॉल ने बताया कि उनके द्वारा लगातार सभी जिम्मेदार मंत्रियों और अधिकारियों से यह निवेदन किया था कि जिला शिक्षा अधिकारियों के नियमित रिक्त पदों पर योग्य व वरिष्ठों की पदस्थापना की जाये, लेकिन सरकार ने  नियमों को दरकिनार कर कनिष्ठों को चालू प्रभार सौंप दिया, जो उचित नहीं है।
नियम विरूद्ध दिये गये जिला शिक्षा अधिकारियों की पोस्टिंग को निरस्त करने गुरूवार को  पैरेंट्स ऐसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन  सौंपकर डीईओ पोस्टिंग आदेश को निरस्त करने की मांग की है।


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