जांजगीर-चांपा 09 अक्टूबर 2023/ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा किये जाने के उपरांत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, बैनर लगाये जाते है, पोस्टर लगाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय, अशासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की 1994 की धारा-3 के तहत निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़ि या रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपया तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
अतः छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झंडियां लगायी जाती है अथवा पोस्टर एवं बैनर लगाकर सम्पत्ति को विकृत किया जाता है।
यदि किसी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जावेगा।
थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच करेंगे। शिकायत पंजीबद्ध करते समय विरूपित सम्पत्ति की फोटोग्राफी, विडियोग्राफी करवायेंगे। तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेगें।
थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित सप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यायल में प्रस्तुत करेंगे। यह प्रतिबंध आदेश तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया समापन तक जांजगीर-चाम्पा जिले में प्रभावशील रहेगा।।
स/क्र
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