दिल्ली में अध्यादेश का मामला संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत
नई दिल्ली,17 जुलाई 2023। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेज सकता है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए SG तुषार मेहता ने कहा कि मानसून सत्र में हम अध्यादेश को संसद में पेश करेंगे. अभी ये साफ नहीं है की सेक्शन 45 D इसी रूप में रहेगा या नहीं. मुझे लगता है कि तब तक का इतंज़ार करना चाहिए. दिल्ली सरकार की ओर से सिंघवी ने इस दलील का विरोध किया.
मामले की सुनवाई कर रहे CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे दोनों लोगो को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और किसी एक नाम पर सहमत होना चाहिए. कोर्ट ने कहा हम DERC मामला गुरुवार को रख रहे है. तब तक CM और LG आपस में मीटिंग कर एक नाम पर सहमत हो सकते है. उस दिन मीटिंग का जो भी नतीजा रहे, कोर्ट को अवगत कराएं अब कोर्ट केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सुनवाई कर रहा है.