आजम खान एक और मामले में दोषी करार, अदालत ने दो साल की सजा सुनाई


रामपुर,15 जुलाई 2023। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है. एमपी/एमएलए अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए आज़म खान को दो साल की जेल की सजा सुनाई. आज़म खान ने रामपुर के धनोरा में गठबंधन के एक उम्मीदवार के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी. अभद्र भाषा मामले में खान के खिलाफ रामपुर के शहजाद नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. आज़म खान को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा एक दिन पहले ही वापस ले ली गई थी. योगी सरकार ने कहा था कि अब आज़म खान को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है. इसे सपा के लिए एक और झटके के रूप में देखा जा रहा है. सपा विपक्षी समूह का हिस्सा है, जो 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयारी कर रहा है.


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