आवश्यकता एवं मांग के अनुसार नए तहसील और उप तहसील बनाए जाएंगे: राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल
राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि प्रदेश में तीन-चार वर्षों में जितना काम हुआ है, उतना 30-40 वर्षों में नहीं हुआ है। शासकीय जमीनों से अतिक्रमण कई ज़िलों में हटाया गया है तथा जहां भी अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होती है उनके अतिक्रमण हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नामांतरण प्रक्रिया का ऑनलाइन निराकरण किया जा रहा है। ऑनलाइन नक्शों में नियमानुसार बटांकन भी किया जा रहा है। दिसम्बर-2018 में प्रदेश में नामांतरण, खाता विभाजन, डायवर्सन और सीमांकन के 50 हजार 406 लंबित प्रकरण थे, जो अभी की स्थिति में 32 हजार 831 है। पिछले 4 वर्षों में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में लगभग 34 प्रतिशत की कमी आई है।उल्लेखनीय है कि अभी तक 13 लाख से ज़्यादा प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि डायवर्सन के कामों में तेजी लाने के लिए राज्य शासन ने एसडीएम को भी डायवर्सन का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जरूरत के मुताबिक नए तहसील और उप तहसील खोले जाएंगे। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जिन सदस्यों ने तहसील और उप तहसील की मांग की है, उनका भी ध्यान इसमें रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैसाझार नहर परियोजना से संबंधित मुआवजा प्रकरणों की जांच के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की रिपोर्ट आ गई है, इसका परीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अन्य मुआवजा प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।