SC का रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट लेने से इनकार
नई दिल्ली,20 मार्च 2023\ वन रैंक वन पेंशन ( OROP) नीति के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की गुहार पर बकाया भुगतान पर समय सीमा बदल दी है. कोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल 2023 तक 6 लाख फैमिली पेंशनर और गेलेंटरी अवार्ड वाले पेंशनरों को एकमुश्त पेंशन दें. 70 साल से ऊपर वालों को 30 जून तक पेंशन दें. ये केंद्र के ऊपर है कि वो इस समय सीमा में एकमुश्त पेंशन दे या फिर किश्तों में. पेंशनभोगियों की शेष बकाया राशि का भुगतान 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को या उससे पहले समान किश्तों में किया जाएगा. -वित्त मंत्रालय ने एकसाथ यह भुगतान करने में असमर्थता जता दी है. केंद्र ने अदालत में प्रस्ताव दिया कि तीन और किश्तों में यह भुगतान इस साल 31 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च, 2024 को कर दिया जाएगा. अदालत के आदेश के तहत केंद्र यह भुगतान करने को बाध्य है और अदालत स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार करती है.