रायपुर 7 नवंबर 2022/
*यातायात रायपुर दिनांक 6 नवंबर 2022* पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर *श्री प्रशांत अग्रवाल* के आदेशानुसार यातायात नियमों का उल्लंघन कर दो पहिया में तीन सवारी चलने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान कार्यवाही चलाए जाने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री जयप्रकाश बढ़ई के निर्देशन में यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा *शहर के प्रमुख मार्गो एवं चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर अभियान चलाया गया जिसमें 500 से अधिक वाहन चालकों पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुए 2,50,000₹ शमन शुल्क परिशमन किया गया ।*
राजधानी रायपुर में कुछ दो पहिया वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक, तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी जिसे देखते हुए *पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल* द्वारा ऐसे उल्लंघन करता वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया ,जिसके परिपालन में *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री जयप्रकाश बढ़ई एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर श्री गुरजीत सिंह* के निर्देशन में यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा शहर के प्रमुख मार्ग *तेलीबांधा थाना के सामने, पंडरी थाना के सामने, पचपेड़ी नाका चौक, फाफाडीह चौक, व्हीआईपी टर्निंग, एसआरपी चौक, शास्त्री चौक, टिकरापारा थाना के , सरस्वती नगर थाना के , खमतराई थाना के सामने एवं अनुपम नगर चौक पास चेकिंग पॉइंट लगाया गया* जिसमें 500 से अधिक उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया। उल्लंघन करता वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है साथ ही आगामी दिनों में अनाधिकृत रूप से साइलेंसर लगाकर प्रेशर हार्न – फटाका जैसे आवाज निकालने वाले दो पहिया वाहन चालकों पर कड़ाई पूर्वक कार्यवाही की जाएगी।
*अपील:* राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाए रखने हेतु यातायात पुलिस का सहयोग करें, यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। *दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं ,दोपहिया में तीन सवारी ना बैठाए ,नाबालिक बच्चों को वाहन ना दें, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं।*
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