आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
नईदिल्ली ।
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई जारी है। कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई शुरू कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 8 हफ्तों में दिल्ली की सडक़ों से आवारा कुत्ते हटाने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया था। अब सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं , न कि इस पर विवाद होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता और हम भी इसका हल चाहते हैं। आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी 11 अगस्त के उस आदेश का विरोध किया, जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने का निर्देश दिया गया था।उन्होंने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं तो होती हैं, लेकिन इस साल दिल्ली में रेबीज से एक भी मौत नहीं हुई। बेशक, कुत्तों का काटना बुरा है, लेकिन आप इस तरह की भयावह स्थिति पैदा नहीं कर सकते।ॉ सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला बड़ा है और इसे अभी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आदेश पर रोक लगनी चाहिए।
