भागकर शादी करने के आधार पर नहीं मिलेगी सुरक्षा इलाहाबाद हाईकोर्ट का बयान

नई दिल्ली।
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बयान दिया है कि – ‘भागकर शादी करने के आधार पर सुरक्षा नहीं मिलेगी, उन्हें समाज का सामना करना सीखना होगा।’ कोर्ट ने आगे कहा कि, ‘उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा है।’ न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने एक प्रेमी जोड़े की याचिका निस्तारित करते हुए यह टिप्पणी की है।