प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने अंतिम तिथि निर्धारित 31 जुलाई तक करा सकते है बीमा


जांजगीर-चांपा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2024-25 के बेहतर एवं सुगमतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार तथा किसानों के फसल बीमा के लिये शासन द्वारा बजाज एलांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी अनुबंध किया गया है, बीमा की इकाई ग्राम स्तर निर्धारित की गई है। बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर उक्त फसल को संबंधित बीमा इकाई में अधिसूचित किया गया है।उप संचालक कृषि ने बताया कि जिला जांजगीर-चांपा में खरीफ में मुख्य अधिसूचित फसल धान सिंचित एवं धान अंसिंचित निर्धारित है। धान सिंचित फसल के बीमा के लिये बीमित राशि 60000 प्रति हेक्टेयर एवं एवं धान असिंचित फसल के बीमा के लिये बीमित राशि 43000 रु प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। बीमित राशि का 2 प्रतिशत धान सिंचाई हेतु 1200 रू./ हेक्टेयर, एवं धान असिंचित के लिये 860 रू. प्रति हेक्टेयर कृषक अंश निर्धारित किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) एवं गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) कृषको बीमा आवरण में सम्मिलित होने की पात्रता है।

ऐसे सभी कृषक जिनका मौसम खरीफ वर्ष 2024-25 में सहकारी बैंकों एवं निजी बैंकों से त्रण लेने वाले समस्त ऋणी कृषकों के लिये यह योजना स्वैच्छिक है। ऋणी कृषकों के लिये अधिसूचित फसल के लिये वित्तीय संस्थानों में मौसमी कृषि ऋण की सीमा, कृषकों के बीमा आवेदन, प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व निर्धारित प्रारूप में बीमा नहीं कराने के सम्बंध में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा एवं कृषक इसकी सूचना संबंधित बैंक को स्वयं देगा। अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों, वे क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र जो क्षेत्री पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। अऋणी किसानों कों बीमा आवरण में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित करने के लिये मैदानी स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्रामों में चौपाल, शिविर, के माध्यम से सतत संपर्क कर प्रोत्साहित एवं योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहें है, इस हेतु उप संचालक कृषि आर.एन. गांगे, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा विकासखण्डों में सतत भ्रमण कर व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर अधिक से अधिक संख्या में अऋणी किसानों को बीमा का लाभ दिलाने हेतु समझाइश दी जा रही है एवं उप संचालक कृषि द्वारा जिले के किसानों से इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण फसलों को होने वाले क्षति के लिए अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा कराने की अपील की कराने की गई है। बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है।


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