किराएदार को मिले 6 अधिकार, अब मकान मालिक नहीं कर सकेंगे मनमानी


रायपुर।

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं। तो आपको किरायेदार के रूप में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं। जिसे जानना बेहद जरूरी है. ताकि आपका मकान मालिक आपका शोषण न कर सके। तो आइए जानते हैं कि एक किरायेदार को कितने अधिकार मिलते हैं।

किराया नियंत्रण अधिनियम

1948 में, एक केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न तो मकान मालिक और न ही किरायेदार के अधिकारों का दूसरे द्वारा शोषण किया जा सके। यह अधिनियम अतिरिक्त रूप से संपत्ति को किराये पर देने के नियम भी बताता है। ध्यान रखें कि हर राज्य का अपना किराया नियंत्रण अधिनियम होता है। ये अंतर ज्यादा नहीं है.

मालिक अनुचित रूप से बाहर नहीं कर सकता 

यदि आपने किराये पर एक कमरा लिया है और अचानक मकान मालिक आता है और आपको अनुचित तरीके से कमरे से बेदखल कर देता है, तो यह कानूनी रूप से गलत है। बिना किसी वाजिब कारण के बेदखल करना गलत है। लेकिन अगर आपने पिछले 2 महीने से किराया नहीं दिया है, उसकी संपत्ति पर व्यावसायिक या अवैध काम कर रहे हैं, या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वह आपको कमरे से बाहर निकाल सकता है। किरायेदार को घर से निकालने के लिए मकान मालिक को 15 दिन का नोटिस पीरियड देना होगा.

आवश्यक सेवाएँ

यदि आपने किराये पर कमरा लिया है, तो आपको अपने मकान मालिक से बिजली कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल और पार्किंग जैसी सरल सुविधाओं के बारे में पूछना चाहिए। कोई भी मकान मालिक इन सब चीजों से इंकार नहीं कर सकता. अगर कोई यह सब चीजें देने से इनकार करता है तो संबंधित अधिकारी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

किराया सीमा

मकान मालिक अपने किरायेदार से मनमाना किराया नहीं वसूल सकता। अगर कोई मकान मालिक अपने किरायेदार से किराया वसूलना चाहता है तो उसे किराया वसूलने से 3 महीने पहले नोटिस देना होगा. इसके अलावा मकान मालिक को मौजूदा बाजार दर का भी भुगतान करना होगा। संपत्ति का मूल्यह्रास जोड़कर किराया लेना चाहिए।

किरायेदारों के उत्तराधिकारी

यदि कोई किरायेदार अपने परिवार के साथ रहता है और किरायेदार की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो मकान मालिक मृत किरायेदार के परिवार को बेदखल नहीं कर सकता है। मकान मालिक शेष अवधि के लिए घर में रहने के लिए एक नया समझौता कर सकता है।

रखरखाव और सुरक्षा जमा

कमरे के रखरखाव का खर्च मकान मालिक को स्वयं वहन करना पड़ता है। इसके अलावा घर के किराये में बिजली और पानी के शुल्क का भी जिक्र होता है. इसके अलावा मकान मालिक किरायेदार के पास सिक्योरिटी मनी भी जमा करता है, जिसे किरायेदार के घर छोड़ने के एक महीने बाद या पहले के बकाए में समायोजित करके भुगतान करना होता है। देना चाहिए।

निजता का अधिकार

एक बार मकान किराया समझौता हो जाने के बाद, मकान मालिक किरायेदार के कमरे में प्रवेश करके उसे परेशान नहीं कर सकता है, या सरल शब्दों में कहें तो मकान मालिक किरायेदार को किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकता है। अगर मकान मालिक किरायेदार के कमरे में जाना चाहता है तो उसे पहले इजाजत लेनी होगी।


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *