प्राथमिकता राशनकार्ड में खाद्यान्न की मासिक पात्रता


रायपुर ।

पूर्व सरकार के कतिपय मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों की मासिक खाद्यान्न पात्रता 7 किलो से घटाकर 5 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह किये जाने संबंधी जानकारी सोशल मीडिया के जरिये दी गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा जारी नवीन राशनकार्ड के अंतिम पृष्ठ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों के लिए निर्धारित मासिक खाद्यान्न पात्रता 5 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह की जानकारी प्रदर्शित की गई है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के वर्ष 2013 से लागू होने के बाद आज तक यथावत बनी हुई है।

राज्य में पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त चावल में राज्य के अतिरिक्त आबंटन को जोड़कर एक सदस्य वाले कार्डधारी को 10 किलो, 2 सदस्य वाले कार्डधारी को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले कार्डधारी को 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता कार्डधारी को 7 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह निःशुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों के लिए खाद्यान्न की पात्रता में वर्तमान में कोई बदलाव या कमी नहीं की गई है तथा सभी प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को उपरोक्त पात्रतानुसार निःशुल्क चावल का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है।


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