अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिये पृथक से बैंक खाता खोला जाना अनिवार्य होगा


उज्जैन।

लोकसभा निर्वाचन-2024 की पूर्व तैयारियों के अनुक्रम में गत दिवस राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय लेखांकन एवं संधारण के सम्बन्ध में निर्देशों से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। जानकारी में बताया गया कि लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये रहेगी। व्यय का लेखांकन संसदीय क्षेत्र के लिये निर्वाचन सामग्रियों की निर्धारित मानक बाजार दर आयोग के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय के लिये पृथक से बैंक खाता खोला जाना अनिवार्य होगा।

व्यय लेखा प्रबंधन के नोडल अधिकारी पवन कुमार चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आय-व्यय सम्बन्धी समस्त लेनदेन निर्वाचन के लिये खोले गये पृथक से बैंक खाते के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। कोई भी अभ्यर्थी समस्त निर्वाचन अवधि के दौरान एक व्यक्ति या इकाई से अधिकतम 10 हजार रुपये का नगद लेनदेन कर सकते हैं। प्रचार-प्रसार के लिये वाहन रैली आदि की पूर्व अनुमति ली जाना आवश्यक होगा। संसदीय क्षेत्र उज्जैन में आठ खण्ड क्षेत्र हैं, जिनके लिये पृथक-पृथक निगरानी दलों का गठन किया गया है। निगरानी दल अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर पैनी निगाह रखेगी। प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर एमएस कवचे जिला स्तरीय दल की लक्ष्मी परमार, जीवन देथलिया प्रशिक्षण आरएस राठौर प्राध्यापक द्वारा दिया गया।


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *