ग्वालियर।
अवैध धन, शराब व अन्य मादक पदार्थ सहित ऐसी सभी प्रकार की संदेहास्पद सामग्री इत्यादि के परिवहन की बारीकी से जाँच करें, जिससे मतदाताओं को लुभाया जा सकता हो। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करें और समस्त कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कराएँ। इस आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉयड), एसएसटी (स्थैटिक टीम), वीएसटी (वीडियो सर्विलांस टीम) एवं वीवीटी (वीडियो व्यूविंग टीम) के संयुक्त प्रशिक्षण में दिए। कलेक्टर चौहान ने कहा कि कार्रवाई के समय टीम के सभी सदस्यों का व्यवहार सौम्य और शालीन होना चाहिए। लेकिन संदेहास्पद सामग्री पकड़ी जाने पर कार्रवाई पूरी सख्ती से की जाए।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने रविवार को बाल भवन में आयोजित हुए इस प्रशिक्षण के बाद हरी झण्डी दिखाकर जीपीएस युक्त वाहनों सहित विभिन्न एफएसटी को संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये रवाना किया। जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन – तीन एफएसटी गठित की गई हैं। हर एसएसटी का गठन जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी व पुलिस अधिकारी को शामिल कर किया गया है। साथ ही हर टीम में एक वीडियोग्राफर भी रखा गया है।
प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर चौहान एवं पुलिस अधीक्षक सिंह ने कहा कि एसएसटी एवं एफएसटी में शामिल सभी अधिकारी-कर्मचारी आपसी समन्वय बनाकर और पूरी मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। स्थल पूरी कार्रवाई की निष्पक्षता के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कराएँ और संबंधित को की गई कार्रवाई की लिखित में जानकारी दें। कलेक्टर चौहान ने कहा कि एफएसटी को सी-विजिल एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का हर हाल में 100 मिनट के भीतर निराकरण करना है। इसलिए टीम के सभी सदस्य अपने मोबाइल फोन पर नियमित रूप से सी-विजिल एल का अवलोकन करते रहें।
पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर भी संबंधित एफएसटी नजर रखें। कोई भी संदेहास्पद सामग्री जब्त होने से बचना नहीं चाहिए।
संयुक्त प्रशिक्षण में सभी टीमों के सदस्यों का आपस में परिचय कराया गया। साथ ही सभी दलों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देकर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर अपर जिला दण्डाधिकारी अंजू अरूण कुमार व टी एन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र वर्धमान एवं जिले के सभी एसडीएम व एआरओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर एस बी ओझा द्वारा सभी दलों को प्रशिक्षित किया गया।
50 हजार से ज्यादा संदेहास्पद नगदी जब्त करें, नगदी 10 लाख से ज्यादा तो आयकर विभाग को भी सूचित करें
प्रशिक्षण के दौरान एफएसटी व एसएसटी में शामिल अधिकारियों को बताया गया कि चैकिंग के दौरान यदि किसी वाहन में 50 हजार रूपए से ज्यादा संदेहास्पद नगदी मिले तो उसे विधिवत जब्त करें। यदि 10 लाख रूपए से ज्यादा नगदी मिलती है तो उसकी सूचना तत्काल आयकर विभाग को दी जाए। इसके अलावा यदि किसी वाहन में एक जैसी ऐसी संदेहास्पद सामग्री मिले, जिससे वोटर को लुभाया जा सकता हो तो उसे भी जब्त किया जाए। इस प्रकार की समस्त कार्रवाईयों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवश्य करें। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि यदि 50 हजार से अधिक नगदी परिवहन के संबंध में किसी पर स्पष्ट दस्तावेज हैं तो उसे परेशान न किया जाए। लेकिन 10 लाख से अधिक नगदी हो तो आयकर विभाग को अवश्य सूचित करें।
संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का पालन भी कराएँ
कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी एफएसटी दल को निर्देश दिए कि वे संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन भी कराएँ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर सभी तरह की परिसम्पत्तियों से हर हाल में पोस्टर व बैनर हटवाए जाने हैं। साथ ही दीवार लेखन मिटाया जाना है। इस काम को गंभीरता से अंजाम दिलाएँ।
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