इन्दौर ।
भारत निर्वाचन आयोग की लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही इंदौर जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने इंदौर जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया हैं।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण इंदौर जिले में शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने , कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाये रखने के लिये रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 तथा मध्यप्रदेश कोलाहाल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु अधिकारियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किये गये है। इसके लिये सम्पूर्ण जिले के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
Leave a Reply