आग्नेय शस्त्रों को थानों में जमा से छूट संबंधी आवेदनों का निराकरण72 घंटे के भीतर करेगी स्क्रीनिंग कमेटी

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कटनी।

लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता के दौरान जो भी शस्त्र लाइसेंस जारी शस्त्र जमा से छूट प्राप्त करना चाहते है। उनकी अनुमतियां स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रदान की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश जारी कर जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय रायफल एसोसिएसन से जुड़े खिलाडी, होमगार्ड, कमर्शियल बैंक, गोल्ड लोन कंपनी और व्यक्तियों द्वारा आदर्श आचरण संहिता के दौरान आग्नेय शस्त्रों को थानों में जमा से छूट व शस्त्र कब्जे में रखने के संबंध में अनुमति से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निराकरण स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 72 घंटे के अंदर किया जायेगा।  इसके मद्देनजर कलेक्टर अवि प्रसाद ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि कटनी जिले के अंतर्गत फार्म 2, 3 एवं 5 जारी किये गए शस्त्र लाईसेंसधारियों द्वारा आदर्श आचरण संहिता के दौरान शस्त्र थानों में जमा से छूट के संबंध में थानों में प्राप्त आवेदनों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष 72 घंटे के अंदर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।   थाना प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र जमा से छूट के संबंध मे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।


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