होम लोन न चुकाने वाले लोगों की परिसम्पत्तियों पर बैंकों को कब्जा दिलाएँ – कलेक्टर


ग्वालियर ,

मकान बनाने के लिए बैंकों से लिया गया ऋण दबाकर बैठे लोगों के मकान व अन्य परिसम्पत्तियों पर सरफेसी एक्ट के तहत संबंधित बैंक को कब्जा दिलाया जायेगा। कलेक्टर न्यायालय द्वारा सरफेसी एक्ट में जिन प्रकरणों में बैंक के पक्ष में फैसला हो चुका है, उनमें यह कार्रवाई की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष गंभीरता दिखाई है। इस परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने बैठक लेकर अभियान बतौर इस कार्रवाई को मूर्तरूप देने के निर्देश संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों व तहसीलदारों को दिए। गुरूवार को यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस उप महानिरीक्षक सुश्री कृष्णावेणी देशावतु व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल की मौजूदगी में जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई।

कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में जोर देकर कहा कि सरफेसी एक्ट के तहत हुए फैसलों का सभी एसडीएम एवं तहसीलदार पुलिस के सहयोग से पालन कराएँ। उन्होंने कहा कि होम लोन वापस न करने पर बैंकों द्वारा सरफेसी एक्ट के तहत दायर किए गए जिन मामलों में बैंकों के पक्ष में फैसला हो चुका है, उनमें तत्परता के साथ बैंकों को मॉडगेज में उल्लेखित परिसम्पत्ति पर कब्जा दिलाएँ। इसमें किसी प्रकार की ढ़िलाई न हो। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले माह के दौरान सरफेसी एक्ट के तहत लगभग एक दर्जन मामलों में बैंकों को परिसम्पत्तियों पर कब्जा दिलाया गया है। यह कार्रवाई निरंतर जारी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल ने बैठक में भरोसा दिलाया कि सरफेसी एक्ट का पालन कराने में पुलिस से पूर्ण सहयोग मिलेगा। उन्होंने बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित एसडीएम व तहसीलदार से समन्वय बनाकर सरफेसी एक्ट के पालन में सहयोग करें।

गुरूवार को यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेन्द्र वर्धमान व श्री रेनवाल तथा एसडीएम ग्वालियर सिटी श्री अतुल सिंह, एसडीएम मुरार श्री अशोक चौहान व एसडीएम लश्कर श्री नरेश कुमार गुप्ता, जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *