मतदान केंद्रों में आवश्यक न्युनतम सुविधा का प्रबंध करना सुनिश्चित करेंः डॉ भुरे


रायपुर 14 नवम्बर 2023/कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने 17 नवम्बर को होने वाले मतदान के तैयारियों के परिपेक्ष्य में बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक न्यूनतम सुविधा (एएमएफ)प्रदान करना सुुनिश्चित कर लें। एक से अधिक मतदान केंद्र होने पर और अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों में क्यू प्रबधन के लिए बेहतर व्यवस्था करें। सभी रिटर्निंग ऑफिसर अपने संबंधित विधानसभा में मतदान अधिकरी-कर्मचारियों को ईव्हीएम की सुरक्षा और अन्य कार्यों के लिए निर्देशित करें। मतदान सामग्री के वितरण-प्रबधन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। प्रत्येक राजनौतिक दलों या अभ्यर्थी के लिए मतदान केंद्र के समीप निर्वाचन बूथ लगाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही उन्होंने मतदान के 72 घंटे पूर्व किये जाने वाले कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसएसपी श्री प्रशांत अग्रवाल भी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बताया कि आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर बनाये जायेंगे। ऐसे जगह जहां एक लोकेशन पर एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं वहां सभी मतदान केन्द्रों के लिए किसी राजनैतिक दल/प्रत्याशी द्वारा एक निर्वाचन बूथ बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा स्थापित निर्वाचन बूथ में केवल एक टेबल एवं दो कुर्सी रखी जायेंगी। वहां बैठने वालों के लिए छतरी का प्रयोग किया जा सकेगा। कनात एवं टेन्ट का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
डॉ. भुरे ने कहा कि इस प्रकार का निर्वाचन बूथ बनाने का इच्छुक अभ्यर्थी लिखित में रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम बताते हुए पूर्व सूचना देगा। वह शासकीय प्राधिकारी या लोकल प्राधिकारी जैसे निगम, नगर पालिकाओं, जिला परिषद, नगरीय क्षेत्र कमेटी, पंचायत समिति आदि से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्वाचन बूथ बनाने से पहले अनुमति प्राप्त करेगा। इस प्रकार प्राप्त लिखित अनुमति निर्वाचन बूथ में बैठने वाले कर्मी अपने साथ रखेंगे एवं पुलिस या निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखायेंगे। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा समय पर और व्यवस्थित तरीके से डोर टू डोर मतदाता पर्ची वितरण का कार्य करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि ध्यान रहे कि मतदान के दिन बुथ में किसी प्रकार की भीड़ इकठ्ठा नहीं हो न ही मतदाता जिन्होेंने मताधिकार का प्रयोग कर लिया हैै वहां खड़े होंगे। उक्त प्रकार के बूथ में बैठने वाले व्यक्ति किसी भी मतदाता को नहीं बुलायेेंगे न ही किसी अन्य पार्टी के बूथ में जाने से मना करेंगे और मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगे ना ही उनके मतदान देने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेंगे। उक्त निर्देशों के उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा जिम्मेदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर सभी रिटर्निंग अधिकारी और अन्य अधिकरी उपस्थित थे।


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