तंबाकू मुक्त रहेंगे राज्य के समस्त मतदान केन्द्र आदेश जारी – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तंबाकू मुक्त परिसर और भवन बनाने दिया निर्देश
रायपुर, 7 नवंबर 2023, छत्तीसगढ़ राज्य को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तंबाकू उत्पादों के सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम ( कोटपा ) 2003 के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त मतदान केन्द्रों को भी तंबाकू मुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रीना बाबासाहेब कंगाले ने राज्य भर के मददान केन्द्रों (पोलिंग बूथों) परिसर एवं भवन में तंबीकू का सेवन और धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को निर्देशित किया है। इसके लिए उन्होंने राज्य के समस्त कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिया है, जिसमें तंबाकू मुक्त परिसर और भवन को सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही इससे संबंधित सूचना समस्त मतदान केन्द्र में यथास्थान चस्पा किए जाने को भी कहा है।वोलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (VHAI) के कार्यक्रम प्रबंधक बिनॉय मैथ्यू ने कहा “ छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों-सह-जिला मजिस्ट्रेटों को मतदान केंद्रों पर तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश देना एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी ”।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में तंबाकू उत्पादों विशेषकर चबाने वाले तंबाकू के उपयोगकर्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में 39.1 प्रतिशत लोग तंबाकू या तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। युवाओं और छोटे बच्चों के बीच तम्बाकू सेवन का व्यापक प्रसार है। इसलिए बच्चों और युवाओं को तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ट की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर स्कूल-कॉलेजों के छात्रों को तंबाकू उत्पादों के पहुंच से दूर रखने और कोटपा अधिनियम 2003 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव 2023 को भी तंबाकू मुक्त रखने का प्रयास किया गया है। इसी के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उपरोक्त आदेश जारी कर समस्त जिला कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित किया है और जहां इस निर्देश की अनदेखी हुई हो वहां कार्यवाही कर मुख्य निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराए जाने को कहा गया है।