फोन पर पुलिस वाले को गाली देना IPC के सेक्शन 294 के तहत अपराध नहीं: केरल HC

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नई दिल्ली 14 अक्टूबर 2023/ केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने एक अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि फोन पर पुलिस अधिकारी को गाली देना IPC के सेक्शन 294(B) के तहत अपराध नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने फोन पर एक पुलिस अधिकारी को धमकाने और गालियां देने की आरोपी 51-वर्षीय महिला के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया.


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