नई दिल्ली,11 अक्टूबर 2023/ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने यह क्लियर किया है कि ‘गंगाजल’ को जीएसटी से छूट दी गई है. गंगाजल को पहले से ही जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया था. गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने के दावों के बीच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि गंगाजल और अन्य पूजा सामग्री पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है.
अपने ताजा ट्वीट में, CBIC ने कहा है कि ऐसी पूजा वस्तुओं को GST से छूट दीई है.
Leave a Reply