जिला जेल बैरक में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

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रायगढ़, 25 सितम्बर 2023 /जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविन्द कुमार सिन्हा तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ श्री दीपक कुमार कोशले के द्वारा 24 सितम्बर को जिला जेल का भ्रमण किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन्स अनुसार 18 सितम्बर 2023 से चलाये जा रहे अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी विशेष अभियान 2023 अन्तर्गत बंदियों की जमानत पर रिहाई के संदर्भ में जिला न्यायाधीश द्वारा बंदियों से पूछताछ की गई तथा तत्संबंध में कार्यवाही हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सहायक जेल अधीक्षक को निर्देश दिये गये। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उक्त अभियान अन्तर्गत रिहाई हेतु पात्र बंदियों को चिन्हांकित किये जाने तथा लीगल एड डिफेंस कौंसिल के सहयोग से विधिक सहायता प्रदान करने तथा उनके जमानत आवेदन दाखिल करने के संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
जिला जेल बैरक में बंदियों के लिये विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश श्री अरविन्द कुमार सिन्हा के द्वारा बंदियों को यह जानकारी दी कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह जानने का प्रयास करना है कि बंदियों को उनके अधिकार एवं न्यायिक लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। बंदियों के लिये लीगल एड डिफेंस कौंसिल की नियुक्ति की गई है। जिन बंदियों के मामले में अधिवक्ता नहीं हैं, उनकी ओर से लीगल एड डिफेंस कौंसिल मामले में पैरवी करेगा तथा जमानत आदि की कार्यवाही करेगा। छोटे अपराधों में निरुद्ध ऐसे बंदी, जो लम्बे समय से जेल में हैं, उन्हें जेल लोक अदालत में अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर रिहा हो सकने की जानकारी दी गई। शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दीपक कुमार कोशले के द्वारा बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उनके मामले में पैरवी हेतु नि:शुल्क विधिक सेवा पैनल अधिवक्ता नियुक्त करा पाने के अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से  नि:शुल्क विधिक सहायता जिला स्तर पर, उच्च न्यायालय स्तर पर तथा सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर प्राप्त करने के बारे में बताया गया। सहायक जेल अधीक्षक श्री एस.पी.कुर्रे के द्वारा जिला न्यायाधीश को यह जानकारी दी गई कि जेल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर से बंदी लाभान्वित हो रहे हैं। विगत तीन माह में जिला जेल से 75 बंदियों की रिहाई हुई है। सहायक जेल अधीक्षक द्वारा बंदियों से उनकी रिहाई उपरान्त पुन: अपराध न करने की अपील की गई। जेल भ्रमण एवं विधिक साक्षरता शिविर में जेल कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं पैरालीगल वालिंटियर्स उपस्थित रहे।


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