ITR भरने के बाद भी 31 लाख लोगों का रिफंड अटका

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नई दिल्ली,26 अगस्त 2023/  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक करीब 31 लाख लोगों का इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है. कई टैक्सपेयर ने समय सीमा से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए असेसमेंट ईयर 2023-24 या वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया था, लेकिन उन्होंने अपने ITR वेरीफाई नहीं किया था. अब, इन करदाताओं को रिफंड के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार, सभी करदाताओं के लिए अपने आईटीआर को वेरीफाई करना अनिवार्य है. अगर टैक्सपेयर अपने ITR को वेरीफाई नहीं करते हैं तो ITR को भरा हुआ नहीं माना जाएगा.


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