31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने के बाद ITR फाइल करने पर भी कुछ लोगों को नहीं भरनी होगी पेनाल्टी
नई दिल्ली,04 अगस्त 2023/नागरिकों के लिए अपनी टैक्स जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना एक महत्वपूर्ण दायित्व है. आमतौर पर हर साल 31 जुलाई के आसपास सरकार ITR फाइल करने की समय सीमा तय करती है, इस समय सीमा को पूरा करने में विफलता का नतीजा यह होता है कि अक्सर जुर्माना वसूला जाता है. हालांकि, ऐसे कुछ मामले होते हैं, जिनमें लोगों को 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाने पर भी जुर्माना भरने से छूट मिल सकती है.