रायपुर 08 जुलाई 2023/ प्रदेश के निजी स्कूलों में RTE (शिक्षा का आधिकार इस अधिनियम के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के पात्र बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश ले सकते है।) के तहत सत्र 2023-2024 के लिए छात्र पंजीयन सेकंड लॉटरी के लिए प्रारंभ हो चुका है। आवेदन 7 जुलाई अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 तक है।
योजना के तहत बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी मुफ्त में एससी व एसटी वर्ग को किसी भी आय सीमा को शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ओबीसी और सामान्य वर्ग को बी पी एल श्रेणी का अनिवार्य है।
प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों से अच्छी खासी फीस ली जाती है, लेकिन गरीब वर्ग के बच्चे आरटीई अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें उनकी पढ़ाई का जो भी खर्च आता है उसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाता है।
सामान्यतः प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटें RTE के तहत एडमिशन होने के लिए आरक्षित रहती हैं।
RTE के नियम में, यदि बच्चे का इसके तहत private स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो उसकी फीस सरकार देगी, और साथ ही किताबें और यूनिफॉर्म भी।
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