अगर कोई पैन को आधार से नहीं कर पाया है लिंक

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नई दिल्ली, 06 जुलाई 2023। भारत सरकार ने लोगों के लिए अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. जिसका मकसद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टैक्सेशन और सरकारी सेवाओं के लिए ज्यादा ट्रांसपैरेंट और सिस्टमैटिक सिस्टम तैयार करना है. पैन-आधार को लिंक करने के लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की गई थी. लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाएं हैं, उन्हें भविष्य में कई तरह के ट्रांजेक्शन में दिक्कतें आ सकती हैं.


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