नई दिल्ली,02 जून 2023। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 2000 रुपये के नोट जो चलन से बाहर किए जा रहे हैं, उनको बिना डिपॉजिट स्लिप और आईडी प्रूफ के जमा करने की अनुमति दी गई है.
बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2000 रुपये के बैंक नोट जो चलन से बाहर किए जा रहे हैं, उनको बिना किसी डिपॉजिट स्लिप और आईडी प्रूफ के ही बदलने की अनुमति दी गई थी.
Leave a Reply